कॉपीराइट से हटाए गए YouTube वीडियो को बहाल करने की मोहक मंगल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI से जवाब मांगा

Amir Ahmad

17 Oct 2025 2:33 PM IST

  • कॉपीराइट से हटाए गए YouTube वीडियो को बहाल करने की मोहक मंगल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI से जवाब मांगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) और YouTube से YouTuber मोहक मंगल की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें समाचार एजेंसी द्वारा कॉपीराइट हटाए जाने के बाद उनके दस वीडियो को बहाल करने की मांग की गई।

    जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मंगल की याचिका पर नोटिस जारी किया और ANI तथा YouTube को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।

    कृपाल ने कहा कि ANI मामले को खत्म करना चाहता है और मंगल को या तो समाचार एजेंसी को भुगतान करना चाहिए या संबंधित वीडियो को संपादित करना चाहिए।

    कपूर ने इस सुझाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है।

    इसके बाद न्यायालय ने मंगल की याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि वह पक्षों की अंतिम सुनवाई करेगा और इस मुद्दे पर फैसला सुनाएगा।

    यह आवेदन ANI द्वारा मोहक मंगल के विरुद्ध दायर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में दायर किया गया। यह मामला जो पहले जिला न्यायालय में दायर किया गया, बाद में हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।

    अपने आवेदन में मंगल ने कहा कि उनके वीडियो में ANI की कॉपीराइट सामग्री के एक हिस्से का उपयोग कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 के तहत उचित उपयोग और निष्पक्ष व्यवहार के अपवाद के अंतर्गत आता है और कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है।

    आगे कहा गया कि कथित उल्लंघनकारी वीडियो न्यूनतम सीमा के सिद्धांत द्वारा भी संरक्षित हैं।

    मंगल ने दलील दी कि इस तरह से वीडियो हटाना उनके अधिकारों विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन और अतिक्रमण है।

    आवेदन में कहा गया,

    "यह प्रस्तुत किया गया कि सामग्री निर्माताओं द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की अवधि आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर हफ़्तों तक होती है। प्रतिवादी नंबर 2 की नीति मुकदमे के अंतिम परिणाम के बाद ही कथित उल्लंघनकारी वीडियो को बहाल करने का प्रावधान करती है। इसका आवश्यक परिणाम यह है कि यदि माननीय न्यायालय वादी को अंतरिम राहत देने से इनकार भी कर देता है तो भी कथित दस उल्लंघनकारी वीडियो हटाए जाने के लिए बने रहेंगे। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा इस तरह वीडियो हटाए जाने और उन्हें बहाल न किए जाने से प्रतिवादी नंबर 1 को अपूरणीय क्षति हो रही है।"

    ANI ने डियर ANI टाइटल वाले यूट्यूब वीडियो को लेकर मंगल और अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि,अपमान और उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था।

    मुकदमे में हास्य कलाकार कुणाल कामरा, ऑल्टन्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर और अज्ञात संस्थाओं (जॉन डूज़) को भी अपने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर मंगल का वीडियो साझा करने के लिए प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया।

    29 मई को मंगल अपने यूट्यूब वीडियो से कुछ अंश हटाने के लिए सहमत हो गए, जो समाचार एजेंसी के अनुसार आपत्तिजनक थे।

    इसके बाद ANI ने 2 जून को जिला अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसमें मंगल द्वारा पोस्ट किए गए 10 वीडियो पर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया गया।

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