दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान से अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर मांगा जवाब
Amir Ahmad
6 May 2025 3:24 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को AAP MLA अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर जवाब मांगा। यह याचिका दिल्ली पुलिस द्वारा जमिया नगर में पुलिस टीम पर हमले के मामले में दाखिल की गई थी।
जस्टिस रवींद्र दुजेडा ने खान से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की।
खान को फरवरी में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई इस घटना को लेकर खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। आरोप है कि खान ने एक भीड़ का नेतृत्व किया और हत्या के प्रयास के आरोपी घोषित अपराधी को पुलिस की गिरफ्त से भगाने में मदद की।
पुलिस के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी शहबाज़ खान को गिरफ्तार करने गई।
कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए 13 फरवरी को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।

