दिल्ली हाईकोर्ट ने JAG महिला सेना अधिकारियों को परमानेंट कमीशन के लिए याचिका पर जल्द सुनवाई के निर्देश दिए

Amir Ahmad

7 Oct 2025 11:56 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने JAG महिला सेना अधिकारियों को परमानेंट कमीशन के लिए याचिका पर जल्द सुनवाई के निर्देश दिए

    दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल JAG शाखा की महिला अधिकारियों की याचिका पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) को जल्द से जल्द फैसला करने का निर्देश दिया। ये अधिकारी सेना में स्थायी कमीशन की मांग कर रही हैं।

    वर्तमान में ये महिला अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) पर कार्यरत हैं।

    जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि ये अधिकारी सेवा में हैं, इसलिए वे सेना अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अधीन हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 14 इस मामले को AFT के अधिकार क्षेत्र में लाती है।

    महिला अधिकारियों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट जे. साईं दीपक ने इस कानूनी स्थिति पर कोई विरोध नहीं जताया लेकिन मामले की तात्कालिकता को देखते हुए कोर्ट से AFT को जल्द सुनवाई के निर्देश देने का अनुरोध किया।

    हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता अधिकारियों को AFT से मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेने का अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी।

    अदालत ने यह उम्मीद जताते हुए कि AFT याचिका को गंभीरता से लेगा मामले को तेज़ी से निपटाने के लिए विशेष आदेश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को AFT में फिर से याचिका दायर करने की आवश्यकता से छूट दी। इसके बजाय कोर्ट ने इस याचिका को सीधे AFT की रजिस्ट्री को भेजने का अनुरोध किया, जहां इसे मूल आवेदन के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

    कोर्ट ने दोनों पक्षों को 10 अक्टूबर को AFT की संबंधित पीठ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया और कहा कि उस तारीख को कोई स्थगन नहीं मांगा जाएगा।

    हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की और इन निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।

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