हाईकोर्ट ने रिटायर्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को APP बनाने वाले विज्ञापन पर लगाई रोक

Amir Ahmad

3 Sept 2025 4:15 PM IST

  • हाईकोर्ट ने रिटायर्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को APP बनाने वाले विज्ञापन पर लगाई रोक

    हाईकोर्ट ने रिटायर्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को APP बनाने वाले विज्ञापन पर लगाई रोक

    दिल्ली हाईकोर्ट ने उस विज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसमें केवल रिटायर्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था।

    जस्टिस सचिन दत्ता ने विकस वर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया। 22 अगस्त को दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय ने 196 पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था जिसमें केवल रिटायर्ड प्रॉसिक्यूटर्स को ही आवेदन का पात्र माना गया।

    याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह विज्ञापन कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। निदेशक अभियोजन को इस तरह की नियुक्तियां करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह शर्त युवा वकीलों के साथ भेदभाव है, क्योंकि अवसर केवल सेवानिवृत्त लोगों तक सीमित कर दिए गए हैं।

    कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह सचिव को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की 22 अगस्त को दी गई अभ्यावेदन पर सुनवाई कर वजह सहित आदेश पारित किया जाए। तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी।

    अब यह मामला 16 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: विकास वर्मा बनाम अभियोजन निदेशक एवं अन्य

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