परंजय गुहा ठाकुरता पर अडानी ग्रुप की रिपोर्टिंग रोकने वाला गैग ऑर्डर लागू नहीं होगा: दिल्ली कोर्ट
Amir Ahmad
26 Sept 2025 12:22 PM IST

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार (25 सितम्बर) को कहा कि सीनियर जर्नालिस्ट परंजय गुहा ठाकुरता पर अडानी एंटरप्राइजेज से जुड़ी रिपोर्टिंग को रोकने वाला एकपक्षीय गैग ऑर्डर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक सीनियर सिविल जज इस मामले में नए आदेश पारित नहीं कर देते।
डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी ने स्पष्ट किया,
"ठाकुरता फिलहाल इस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्हें भी अन्य पत्रकारों के साथ 26 सितम्बर को दोपहर 2 बजे सीनियर सिविल जज के समक्ष सुनवाई में शामिल किया जाएगा। अदालत ने कहा कि सीनियर सिविल जज जब अडानी ग्रुप की याचिका पर अंतरिम निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पर नया आदेश देंगे, तब कानून में स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेंगे।
मामले की पृष्ठभूमि में पहले जिला जज आशीष अग्रवाल ने चार अन्य पत्रकारों के खिलाफ पारित इसी तरह के एकपक्षीय आदेश को निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि कथित मानहानिकारक लेख लंबे समय से सार्वजनिक डोमेन में मौजूद थे। इसलिए पत्रकारों को सुने बिना लेख हटाने का निर्देश देना उचित नहीं था। इसी कारण जज चौधरी ने प्रारंभ में खुद को इस मामले से अलग कर लिया था, लेकिन प्रिंसिपल जिला एवं सेशन जज ने अपील ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया और मामला पुनः जज चौधरी की अदालत में सूचीबद्ध किया गया।
अडानी एंटरप्राइजेज की ओर से सीनियर एडवोकेट जगदीप शर्मा ने दलील दी कि जज अग्रवाल ने मामले के गुण-दोष पर कुछ नहीं कहा, इसलिए उनका आदेश बाध्यकारी नहीं है। वहीं परंजय की ओर से एडवोकेट अपार गुप्ता ने कहा कि विवादित आदेश के आधार पर पहले ही दमनकारी कदम उठाए जा चुके हैं। यदि अदालत आदेश पर रोक लगाती है तो पत्रकारों के लेख तुरंत बहाल हो सकेंगे।
अब यह मामला 26 सितम्बर को सीनियर सिविल जज की अदालत में सुनवाई के लिए रखा गया, जहां परंजय गुहा ठाकुरता और अन्य प्रतिवादियों को सुना जाएगा और आगे की कार्यवाही तय होगी।

