क्रिकेटर युवराज सिंह ने डेवलपर के साथ व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन और फ्लैट पर कब्जे के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की

Amir Ahmad

9 July 2024 11:01 AM GMT

  • क्रिकेटर युवराज सिंह ने डेवलपर के साथ व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन और फ्लैट पर कब्जे के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की

    क्रिकेटर युवराज सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की, जो उनके और एक डेवलपर के बीच विवाद का निपटारा करेगा। यह विवाद रियल एस्टेट परियोजना को बढ़ावा देने के दौरान उनके निजता अधिकारों के कथित उल्लंघन और राष्ट्रीय राजधानी में परियोजना में अपार्टमेंट के कब्जे की डिलीवरी के लिए समयसीमा का पालन करने में विफल रहने के कारण हुआ।

    जस्टिस सी हरि शंकर ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाली सिंह की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 05 अगस्त को होगी।

    जून में सिंह ने डेवलपर ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड को मध्यस्थता के लिए दो नोटिस भेजे। क्रिकेटर का प्रतिनिधित्व रिजवान लॉ एसोसिएट्स द्वारा किया जाता है जो एडवोकेट रिजवान की अध्यक्षता वाली एक कानूनी फर्म है। अपनी गोपनीयता के उल्लंघन से संबंधित नोटिस में सिंह ने कहा कि डेवलपर ने उनके ब्रांड मूल्य का दुरुपयोग किया। 24 नवंबर 2020 को पार्टियों के बीच हुए समझौता ज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया।

    एमओयू के अनुसार सिंह को संबंधित परियोजना को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना था। एमओयू पिछले साल 23 नवंबर को समाप्त हो गया। सिंह अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कथित निरंतर वाणिज्यिक उपयोग से व्यथित हैं जिसमें एमओयू की समाप्ति के बावजूद बिलबोर्ड, प्रोजेक्ट साइट, सोशल मीडिया पोस्ट, लेख आदि पर उनकी तस्वीरों का उपयोग शामिल है। क्रिकेटर के अनुसार, यह उनके कॉपीराइट, व्यक्तित्व अधिकार, कानून के तहत निहित प्रचार के अधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में संरक्षित अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है।

    परियोजना में फ्लैट के कब्जे से संबंधित दूसरे नोटिस में कहा गया कि डेवलपर डिलीवरी की समयसीमा और अनुसूची का पालन करने में विफल रहा। इस प्रकार बिक्री के लिए समझौते का उल्लंघन किया है।

    सिंह और डेवलपर के बीच स्काई मेंशन नाम से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रचार, समर्थन और विपणन के लिए समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया और 'रिसलैंड' नाम प्रदर्शित किया गया।

    सिंह ने आरोप लगाया कि डेवलपर ने अपार्टमेंट में इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता से समझौता किया और फिटिंग, साज-सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और फिनिशिंग की गुणवत्ता को कम कर दिया।

    क्रिकेटर ने आगे आरोप लगाया कि डेवलपर द्वारा किए गए वादे, वास्तविक बाजार मूल्य से अधिक कीमत वसूलना और खराब और अस्वच्छ परिवेश बिक्री के लिए समझौते की शर्तों का उल्लंघन है।

    केस टाइटल: युवराज सिंह बुंदेल बनाम मेसर्स ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड

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