दिल्ली में स्थायी आवासीय पता न होने पर भी दोषी को फरलो से रोका नहीं जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
5 Dec 2024 3:47 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थायी आवासीय पता न रखने वाले दोषी को फरलो दिए जाने से नहीं रोका जा सकता।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, "इसलिए, दिल्ली जेल नियमों में निर्धारित प्रासंगिक नियमों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसा कोई नियम या शर्त नहीं है कि दिल्ली में स्थायी आवासीय पता न रखने वाले दोषी-कैदी को इस आधार पर फरलो नहीं दिया जाएगा।"
न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी कैदी को उसके पते का सत्यापन करके फरलो दिया जा सकता है, भले ही वह किसी अन्य राज्य में स्थित हो और चाहे पता स्थायी हो या अस्थायी, क्योंकि दिल्ली जेल नियमों के नियम 1226 में "पता" शब्द के साथ स्थायी शब्द नहीं जोड़ा गया है।
कोर्ट ने कहा, इस प्रकार, नियम स्पष्ट रूप से बताता है कि एक दोषी को "वह प्रस्तावित पता बताना होगा जहां वह रहना चाहता है"। यह भी स्पष्ट है कि उक्त पता दोषी के अंतिम पुष्टि किए गए पते के समान नहीं हो सकता है। हालांकि, स्पष्ट रूप से, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि दोषी को फरलो के लिए आवेदन करते समय "दिल्ली में अपना स्थायी आवासीय पता" प्रस्तुत करना होगा।"
कोर्ट ने यह भी देखा, "यह एक परेशान करने वाली स्थिति पैदा करेगा जहां किसी भी कैदी द्वारा फरलो के लिए आवेदन किया जाता है, जिसका भारत के किसी अन्य राज्य में स्थायी निवास है, हालांकि, दिल्ली में कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपने आवेदन के पूर्वानुमानित परिणाम के लिए तैयार नहीं होगा - दिल्ली में उसका स्थायी निवास नहीं होने के आधार पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।"
न्यायालय ने कहा कि किसी दोषी या कैदी द्वारा दिया गया कोई भी प्रस्तावित पता फरलो या पैरोल की राहत देने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच और सत्यापन के अधीन होगा।
निर्णय में यह भी कहा गया कि यदि फरलो के प्रावधान को "कठोर और यांत्रिक व्याख्याओं" या यहां तक कि गलत व्याख्याओं के अधीन किया जाता है, तो इसका सार और इच्छित उद्देश्य खोने का जोखिम है। कोर्ट ने कहा कि कैदियों के लिए यह कल्याण-उन्मुख उपाय अधिकारियों द्वारा कठोर आवेदन के बोझ के नीचे फीका पड़ सकता है।
जस्टिस शर्मा ने एक दोषी को तीन सप्ताह के लिए फरलो देते हुए ये टिप्पणियां कीं, जो हत्या के एक मामले में 22 साल से जेल में बंद है। उसे 2008 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
दोषी के तीन सप्ताह की अवधि के लिए फरलो की पहली अवधि के लिए आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसका दिल्ली में कोई स्थायी पता नहीं था और वह उसी जेल में पहले बंद एक अन्य कैदी के पते पर रहना चाहता था।
याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि दोषी फरलो दिए जाने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करता है, कारावास की पूरी अवधि के दौरान उसका आचरण संतोषजनक रहा है और वह आदतन अपराधी नहीं है।
कोर्ट ने कहा, “यदि ऐसे अस्वीकृति आदेशों को बरकरार रखा जाता है, जिसमें मामले में मौजूद परिस्थितियों में फरलो को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि दोषी का दिल्ली में कोई स्थायी पता नहीं है, तो यह निर्धारित होगा कि दिल्ली में कोई स्थायी निवास न रखने वाले व्यक्ति को कभी भी पैरोल या फरलो पर रिहा नहीं किया जाएगा। कम से कम यह एक बेतुकी स्थिति होगी।”
कोर्ट ने आगे कहा कि फरलो के प्रावधान के पुनर्वास के इरादे को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से उन दोषियों के लिए अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है जिनके पास पारिवारिक समर्थन या स्थायी निवास नहीं है।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “इस न्यायालय की राय में, फरलो कैदियों के सराहनीय व्यवहार के लिए एक पुरस्कार और जेल के भीतर उनके निरंतर आचरण में स्पष्ट सुधार की स्वीकृति दोनों के रूप में कार्य करता है। यह जेल नियमों के तहत उनकी योग्यता की मान्यता है, जो उन्हें पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है।"
केस टाइटलः रमिंदर सिंह @ हैप्पी बनाम राज्य एनसीटी ऑफ दिल्ली