दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI द्वारा लंबित मानहानि मुकदमे पर विकिपीडिया पेज हटाने का आदेश दिया
Amir Ahmad
16 Oct 2024 3:57 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे के बारे में लंबित कार्यवाही पर विकिपीडिया पर पेज हटाने का आदेश दिया।
चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि पेज पर एकल न्यायाधीश के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं, जो प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण थीं।
विवादित विकिपीडिया पेज का टाइटल "एशियन न्यूज इंटरनेशनल बनाम विकिमीडिया फाउंडेशन" है।
इसमें लिखा है कि मामले में जज ने भारत सरकार को देश में विकिपीडिया को बंद करने का आदेश देने की धमकी दी।
सोमवार को पीठ ने संबंधित पृष्ठ पर आपत्ति जताई थी और विकिपीडिया को फटकार लगाते हुए कहा था कि पृष्ठ को हटाना होगा। एकल न्यायाधीश को डराया या धमकाया नहीं जा सकता।
सुनवाई के दौरान ANI की ओर से पेश हुए एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने अदालत को बताया कि पिछली सुनवाई के बाद खंडपीठ की टिप्पणियों को पृष्ठ पर चर्चा के लिए खोल दिया गया था।
पीठ ने कहा कि उक्त कृत्य अवमानना को और बढ़ाता है:
"आक्षेपित आदेश और एकल न्यायाधीश का उक्त विवरण प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण है। न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप के समान है। वह भी उस संस्था द्वारा जिसके संपादक मुकदमे में प्रतिवादी हैं।"
विकिपीडिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने कहा कि न तो वह पृष्ठ जिस पर आक्षेपित आदेश पर टिप्पणी की जा रही थी, न ही वह पृष्ठ जिस पर खंडपीठ की टिप्पणियों के बारे में चर्चा खोली गई, विकिपीडिया द्वारा बनाया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि न्यायालय पृष्ठ और चर्चाओं को हटाने का निर्देश देता है तो उक्त आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
न्यायालय ने आदेश दिया,
"अंतरिम रूप से यह न्यायालय निर्देश देता है कि एकल न्यायाधीश से संबंधित विकिपीडिया के पृष्ठों के साथ-साथ खंडपीठ की टिप्पणियों की चर्चा को 36 घंटों के भीतर हटा दिया जाए या हटा दिया जाए।"
इस मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी।
पीठ विकिपीडिया को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ़ उसे ANI विकिपीडिया पृष्ठ को संपादित करने वाले तीन व्यक्तियों के सब्सक्राइबर विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया।
यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब ANI ने समाचार एजेंसी के कथित रूप से अपमानजनक वर्णन को लेकर विकिपीडिया के खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
20 अगस्त को न्यायालय ने विकिपीडिया को दो सप्ताह के भीतर उसके पास उपलब्ध तीन व्यक्तियों के सब्सक्राइबर विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया।
इसके बाद ANI ने विकिपीडिया के खिलाफ़ अवमानना याचिका दायर की, जिसमें संबंधित आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया।
ANI ने विकिपीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर समाचार एजेंसी के पेज पर कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की। इसने सामग्री को हटाने की भी मांग की है। ANI ने विकिपीडिया से हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपये की मांग की।
विकिपीडिया के पेज पर कहा गया कि ANI की वर्तमान केंद्र सरकार के लिए प्रचार उपकरण के रूप में काम करने, फर्जी समाचार वेबसाइटों के विशाल नेटवर्क से सामग्री वितरित करने और घटनाओं की गलत रिपोर्टिंग करने के लिए आलोचना की गई।
विकिमीडिया फाउंडेशन और उसके अधिकारियों के खिलाफ अपने मुकदमे में ANI ने कहा है कि पूर्व ने कथित तौर पर समाचार एजेंसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और इसकी साख को बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से स्पष्ट रूप से झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित की है।
केस टाइटल: विकिमीडिया फाउंडेशन बनाम एएनआई और अन्य।