उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की व्याख्या आरटीआई अधिनियम के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
22 Aug 2024 3:36 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 के तहत कार्यवाही से संबंधित जानकारी तक पहुंचने से तीसरे पक्ष पर स्पष्ट प्रतिबंध का अभाव विनियामक ढांचे में एक कमी है और इस विनियमन की व्याख्या पारदर्शिता बढ़ाने के आरटीआई अधिनियम के लक्ष्य के अनुरूप की जानी चाहिए।
कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) की कार्यवाही से संबंधित आदेशों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल करते समय तीसरे पक्ष को विस्तृत कारण बताने चाहिए।
उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की व्याख्या प्रतिबंधात्मक तरीके से नहीं की जा सकती
न्यायालय ने कहा कि विनियमन 21 और 22 न तो तीसरे पक्ष के अधिकारों को स्पष्ट रूप से संबोधित करते हैं और न ही तीसरे पक्ष द्वारा सूचना तक पहुंच के विरुद्ध कोई विशिष्ट प्रतिबंध लगाते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की "एनसीडीआरसी रिकॉर्ड तक तीसरे पक्ष की पहुंच के संबंध में सीपीए विनियमों में एक विशिष्ट प्रतिबंध की अनुपस्थिति को एक अंतर्निहित प्रतिबंध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।"
कोर्ट ने कहा कि विनियमन 21 के तहत दस्तावेज़ प्राप्त करने से तीसरे पक्ष पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति को प्रतिबंध के रूप में नहीं, बल्कि विनियामक ढांचे में एक कमी के रूप में माना जाना चाहिए।
न्यायालय का मानना था कि इस तरह के अंतर के कारण “…सूचना तक पहुंच के लिए आरटीआई अधिनियम को लागू करना आवश्यक है।”
इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि आरटीआई अधिनियम एक 'विधायी पुल' के रूप में कार्य करता है, क्योंकि सीपीए विनियम स्पष्ट रूप से तीसरे पक्ष की पहुंच को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि विनियमन 21 की व्याख्या तीसरे पक्ष की पहुंच पर प्रतिबंध के रूप में की जाती है, तो यह सीपीए विनियमों को आरटीआई अधिनियम के साथ संघर्ष में डाल देगा।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि सीपीए विनियमों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि वे “…आरटीआई अधिनियम के व्यापक लक्ष्य पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच को बढ़ाने के साथ संरेखित हों।”
न्यायालय ने आरटीआई अधिनियम की धारा 22 का उल्लेख किया। धारा 22 का गैर-बाधा खंड यह प्रावधान करता है कि विसंगतियों के मामले में आरटीआई अधिनियम अन्य कानूनों पर हावी है। इसे देखते हुए न्यायालय ने कहा कि विनियमन 21 सीपीए की कोई भी प्रतिबंधात्मक व्याख्या आरटीआई अधिनियम के व्यापक अधिदेश को कमजोर करेगी।
सूचना के अधिकार और न्यायिक अभिलेखों की गोपनीयता के बीच संतुलन
न्यायालय ने वादियों की गोपनीयता की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया। चूंकि एनसीडीआरसी पक्षों की संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी संभालता है, इसलिए इसने कहा कि सूचना तक सार्वजनिक पहुंच और न्यायिक अभिलेखों की गोपनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए।
इसने कहा कि तीसरे पक्ष के रूप में प्रतिवादी की स्थिति स्वाभाविक रूप से उसे एनसीडीआरसी कार्यवाही से प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार नहीं देती है। संतुलन बनाने के लिए, इसने कहा कि तीसरे पक्ष को उचित कारण बताते हुए एक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।
गोपनीयता बनाए रखने और तीसरे पक्ष को पूर्ण मुक्त अप्रतिबंधित पहुंच दिए जाने पर एनसीडीआरसी को भारी और अनुचित अनुरोधों की संभावना को प्रबंधित करने के लिए, यह इस न्यायालय के लिए विवेकपूर्ण है कि कोई भी तीसरा पक्ष... ऐसी सामग्री प्राप्त करने के लिए उचित कारण दिखाते हुए सूचना या प्रमाणित प्रतियां मांगते समय एक विस्तृत आवेदन या हलफनामा प्रस्तुत करे।"
इसने प्रतिवादी के अनुरोध का आकलन करने के लिए मामले को सीपीआईओ को वापस भेज दिया। इसने सीपीआईओ को व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा के साथ पारदर्शिता की आवश्यकता को संतुलित करते हुए आरटीआई आवेदन का आकलन करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) बनाम एके जैन (डब्ल्यूपी(सी) 3032/2016 और सीएम एपीपीएल 12786/2016)