महाराष्ट्र, हरियाणा की मतदाता सूची के लिए Congress नेता की याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला होगा: ECI ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

Amir Ahmad

25 Feb 2025 10:13 AM

  • महाराष्ट्र, हरियाणा की मतदाता सूची के लिए Congress नेता की याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला होगा: ECI ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस (Congress) सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें उन्होंने 2009 से 2024 तक महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में आयोजित लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची की आपूर्ति की मांग करने वाले उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की थी।

    जस्टिस ज्योति सिंह ने ECI के वकील की दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया कि 27 दिसंबर को सुरजेवाला के अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार और तीन महीने से अधिक समय में निर्णय नहीं लिया जाएगा।

    सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुरजेवाला की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि ECI को पत्र दिया गया था कि अभ्यावेदन पर एक तर्कसंगत आदेश द्वारा निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई।

    न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि अभ्यावेदन पर निर्णय लेने की समय-सीमा क्या होगी चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

    इस दलील का विरोध करते हुए सिंघवी ने कहा,

    "मैंने इसका उल्लेख केवल इसलिए किया, क्योंकि उन्हें यह कहने में दो महीने लग गए कि अब हम उत्तर देंगे। दो महीने में उन्होंने कहा कि अब हम उत्तर देने में और समय लेंगे। यदि समय-सीमा के बारे में उनकी समझ यही है कि यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए तो यह एलिस इन वंडरलैंड की समय-सीमा की तरह हो सकता है।"

    निर्दिष्ट निर्देशों पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि चूंकि वर्ष 2009 से ही विवरण मांगे जा रहे हैं, इसलिए अभ्यावेदन पर तत्काल निर्णय लेना तार्किक रूप से संभव नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय-सीमा दी जानी चाहिए।

    मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना न्यायालय ने वकील की दलील को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

    न्यायालय ने कहा,

    "ECI के इस रुख को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका का निपटारा किया जाता है कि प्रतिनिधित्व पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा और आज से तीन महीने से अधिक समय नहीं लगेगा।"

    न्यायालय ने सुरजेवाला को याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों के संबंध में कानून में उपलब्ध सहारा लेने की स्वतंत्रता दी।

    टाइटल: रणदीप सिंह सुरजेवाला बनाम ईसीआई

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