बम धमकियों से निपटने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाएं दिल्ली सरकार: हाईकोर्ट
Amir Ahmad
19 Nov 2024 12:10 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में बम की धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सहित व्यापक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया।
जस्टिस संजीव नरूला ने निर्देश दिया कि SOP में कानून प्रवर्तन एजेंसियों स्कूल प्रबंधन और नगर निगम अधिकारियों सहित सभी हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए, जिससे निर्बाध समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना की मांग करने वाली याचिका का निपटारा कर दिया। एडवोकेट अर्पित भार्गव ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि वर्तमान में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं, जो किसी के भी परिवार में तबाही मचा सकती हैं। इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है।
14 नवंबर को पारित विस्तृत आदेश में जस्टिस नरूला ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह स्कूलों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, संबंधित नगर निगम अधिकारियों और अन्य राज्य विभागों के प्रतिनिधियों सहित सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से एसओपी को शामिल करते हुए कार्य योजना को अंतिम रूप दे।
अदालत ने कहा,
"एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद कार्य योजना और SOP को सभी संबंधित पक्षों के बीच प्रसारित किया जाएगा। प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए प्रतिवादी स्कूल के कर्मचारियों, छात्रों और अन्य हितधारकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे।"
इसमें कहा गया कि प्रभावित पक्षों और हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।
अदालत ने निर्देश दिया,
"प्रतिक्रिया के आधार पर उभरती चुनौतियों के अनुकूल योजना की समीक्षा और अद्यतन भी किए जाने चाहिए।"
जस्टिस नरूला ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए पहले ही शुरुआती कदम उठाए लेकिन यह जरूरी है कि ऐसे उपायों को अंतिम रूप दिया जाए। उन्हें तुरंत लागू किया जाए, न कि केवल वैचारिक या विचार-विमर्श के चरण तक ही सीमित रखा जाए।
न्यायालय ने कहा,
"प्रतिवादियों को सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से तथा कानून प्रवर्तन, नगर निगम अधिकारियों और स्कूल प्रशासन के प्रतिनिधि निकायों सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयासों के माध्यम से बम की धमकियों से निपटने और संभावित आपदाओं को रोकने के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार करनी चाहिए।"
इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को बम की धमकियों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, विशेष रूप से डिजिटल युग में जहां गुमनामी अपराधियों को प्रोत्साहित करती है।
प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को यह प्रदर्शित करके निवारण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि इस तरह के कृत्य दंडनीय नहीं होंगे, जिससे संभावित अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश मिलेगा कि उनके कार्यों के गंभीर परिणाम होंगे। यह जनता के विश्वास को मजबूत करेगा और दूसरों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकेगा।
कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को यह दोहराना चाहिए कि ऐसी परिचालन रणनीतियों को कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ देना सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरह के तौर-तरीकों को निर्देशित करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है
याचिका में दिल्ली भर के स्कूलों में बम की धमकियों की बार-बार होने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने की मांग की गई। इसमें यह भी कहा गया कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए नियमित निकासी अभ्यास और अन्य अभ्यास किए जाने चाहिए।
भार्गव ने पिछले साल नवंबर में हुई एक घटना का हवाला दिया, जिसमें भारतीय स्कूल में बम होने के बारे में एक ईमेल प्राप्त हुआ जो बाद में एक अफवाह निकला।
यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसी घटनाओं के फिर से दोहराए जाने की संभावनाओं को खत्म करने के लिए एक तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
भार्गव ने प्रस्तुत किया कि यदि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बार-बार और लगातार खतरे में हैं तो यह सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सभी की सामूहिक विफलता है।
याचिका में कहा गया,
“समय की तत्काल आवश्यकता है कि बिना किसी और देरी के तत्काल याचिका में उठाए गए मुद्दे (मुद्दों) का समाधान किया जाए और स्कूलों में बम की धमकियों की ऐसी घटनाओं के संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। इसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, जिसमें सभी के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, जिसमें प्रत्येक माता-पिता और बच्चे को शामिल करते हुए नियमित निकासी अभ्यास, मैन्युअल कॉल करने के बजाय आपातकालीन स्थिति में स्वचालित सूचना, अराजकता की संभावना को खत्म करने के लिए स्कूलों के बाहर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और ऐसे अन्य सुधार शामिल हैं।”
केस टाइटल: अर्पित भार्गव बनाम जीएनसीटीडी और अन्य