दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, चेक डिसऑनर मामलों में आरोपी अक्सर सबूतों के अभाव में बच निकलते हैं; अदालतों को पार्टियों के बीच दोस्ताना नकद ऋण को स्वीकार करना चाहिए
Avanish Pathak
23 Aug 2024 4:34 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालतों के लिए यह स्वीकार करना विवेकपूर्ण होगा कि मौजूदा दस्तावेज़ों के बिना भी पार्टियों के बीच अनुकूल नकद ऋण प्रदान किए जाते हैं, और अक्सर आरोपी बरी हो जाते हैं क्योंकि शिकायतकर्ता ऋण के अस्तित्व को साबित करने में असमर्थ होता है।
जस्टिस अनीश दयाल की सिंगल जज बेंच ने आदेश में यह भी कहा कि अक्सर यह पाया गया है कि धारा 138 एनआई एक्ट की कार्यवाही में बरी होने पर ऋण के अस्तित्व को साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर आ जाता है, जो धारा 139 एनआई एक्ट के तहत आरोपी पर लगाए गए अनुमान के बिल्कुल विपरीत है।
संदर्भ के लिए, धारा 138 एनआई एक्ट खाते में धन की कमी आदि के कारण चेक के अनादर से संबंधित है, जिसके लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो चेक की राशि का दोगुना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं।
जबकि धारा 139 में कहा गया है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक यह माना जाएगा कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य देयता के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए प्राप्त किया है। ऐसा करने पर प्रावधान अभियुक्त को उसके खिलाफ अनुमान का खंडन करने की अनुमति देता है।
हाईकोर्ट ने कहा,
"आरोपी अक्सर चेक देने और यहां तक कि उसे स्वीकार करने के बावजूद बरी हो जाता है, केवल इसलिए क्योंकि शिकायतकर्ता ऋण के अस्तित्व का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है (आमतौर पर नकद में दिए गए एक दोस्ताना ऋण के रूप में, जिसका कोई दस्तावेज़ी ट्रेल नहीं होता है)। न्यायालय के लिए यह स्वीकार न करना नासमझी होगी कि दोस्ताना नकद ऋण कभी-कभी ऋणदाता की छोटी बचत के आधार पर पार्टियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन परिस्थितियों में इस सवाल पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि आरोपी ने पहले स्थान पर चेक क्यों दिया (जिसे वह स्वीकार करता है), शिकायतकर्ता को कोई भी दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थता के कारण छोड़ दिया जाता है। अक्सर जब अदालत द्वारा आरोपी से पूछा जाता है कि उन्होंने किस उद्देश्य से चेक दिया था, तो कोई ठोस और तर्कसंगत उत्तर नहीं मिल पाता है"।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई करते हुए की, जो ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ़ है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1/आरोपी को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत बरी कर दिया गया था।
आरोपी के चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार करने के कारण अनुमान उत्पन्न होता है
हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी संख्या 1/आरोपी ने धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में स्वीकार किया कि विचाराधीन चेक पर हस्ताक्षर उसके अपने थे। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि जब विचाराधीन चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो धारा 139 के तहत अनुमान उत्पन्न होता है।
कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में एक "त्रुटि" थी- यानी निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी/अभियुक्त ने धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान के आधार पर धारा 139 के तहत अनुमान का सफलतापूर्वक खंडन किया है, "उसने कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है"।
हाईकोर्ट ने रेखांकित किया, "इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 ने बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है, धारा 313 सीआरपीसी के तहत उसका बयान धारा 139 एनआई एक्ट के तहत उठाए गए अनुमान को खारिज करने के उद्देश्य से सबूत के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकाश में, केवल दोषी न होने की दलील देना भी इस अनुमान को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।"
ट्रायल कोर्ट धारा 139 एनआई एक्ट के तहत अनुमान के प्रभाव को नोट करने में विफल रहा
धारा 139 को धारा 118 एनआई एक्ट के साथ पढ़ते हुए, अदालत ने कहा कि इन प्रावधानों के तहत "अनुमान" अनिवार्य रूप से "शुद्ध सामान्य ज्ञान" पर आधारित है। संदर्भ के लिए, धारा 118 परक्राम्य लिखतों के संबंध में अनुमानों की एक सूची प्रदान करती है, जिसमें जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, यह माना जाता है कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत विचार के लिए बनाया गया था या तैयार किया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा, "आरोपी को इसके विपरीत साबित करने के बजाय, आरोपी को इस मामले में, बिना किसी बचाव साक्ष्य के और पूरी तरह से शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए सकारात्मक सबूतों में विसंगतियों पर भरोसा किए बिना बरी कर दिया जाता है। इसलिए कानून और उसका अनुप्रयोग, इसके विपरीत है।"
वर्तमान मामले में, हाईकोर्ट ने कहा कि जब धारा 139 के तहत अनुमान लगाया गया था, तो ट्रायल कोर्ट को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए था कि चेक अपीलकर्ता के प्रति ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया था। अदालत ने कहा कि धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन करने का दायित्व प्रतिवादी पर होना चाहिए था और यदि उसने सफलतापूर्वक इसका खंडन किया होता तो यह दायित्व अपीलकर्ता पर स्थानांतरित हो जाता।
कोर्ट ने टिप्पणी की, "ट्रायल कोर्ट की ओर से मूलभूत दोष धारा 139 एनआई एक्ट के तहत अनुमान के प्रभाव को नोट करने में विफल होना था।"
ट्रायल कोर्ट के आदेश को अलग रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के "दृष्टिकोण" में एक "मौलिक त्रुटि" थी, जहां उसने पहले यह जांच करने के बजाय कि प्रतिवादियों ने एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन किया है या नहीं, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले का विश्लेषण किया।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ता आगे की कार्यवाही के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।
केस टाइटलः अमित जैन बनाम संजीव कुमार सिंह एवं अन्य (Crl.A. 1248/2019)