दिल्ली हाइकोर्ट ने DDA मैदान में रामलीला समारोह की बुकिंग पर नई SOP प्रकाशित होने तक रोक लगाई

Amir Ahmad

27 May 2024 12:27 PM IST

  • दिल्ली हाइकोर्ट ने DDA मैदान में रामलीला समारोह की बुकिंग पर नई SOP प्रकाशित होने तक रोक लगाई

    दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के मैदान में रामलीला समारोहों की किसी भी ऑफ़लाइन या ऑनलाइन बुकिंग पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा बुकिंग के लिए नई SOP और दिशा-निर्देश प्रकाशित नहीं किए जाते।

    जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने DDA को पांच सप्ताह के भीतर और 25 जून से पहले रामलीला स्थलों की बुकिंग के लिए व्यापक एसओपी या दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।

    DDA को दिशा-निर्देश या एसओपी प्रकाशित करने के लिए कहते हुए अदालत ने आदेश दिया,

    “इस बीच प्रतिवादी नंबर 1/DDA द्वारा रामलीला समारोहों के लिए मैदान/खुले स्थानों की कोई ऑनलाइन/ऑफलाइन बुकिंग नहीं की जाएगी, जब तक कि प्रतिवादी नंबर 1/DDA द्वारा रामलीला स्थलों की बुकिंग के लिए नए SOP दिशा-निर्देश प्रकाशित नहीं किए जाते।”

    अदालत हनुमंत धार्मिक रामलीला समिति द्वारा दिल्ली में रामलीलाओं के आयोजन के लिए स्थलों के उपयोग की अनुमति देने और दिल्ली धार्मिक महासंघ की जगह स्वतंत्र निकाय की नियुक्ति के संबंध में विवादों को हल करने के लिए दिशा-निर्देश और एसओपी तैयार करने के लिए दायर याचिका पर विचार कर रही थी।

    हालांकि, DDA ने विभिन्न कार्यों के लिए खुले स्थानों/सामुदायिक हॉलों के अस्थायी आवंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी नीति को रिकॉर्ड में रखा है, लेकिन अदालत ने कहा कि इसमें दिल्ली धार्मिक महासंघ द्वारा तैयार की गई सूची या रामलीला स्थलों की बुकिंग किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अधीन होने का कोई उल्लेख नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    "इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिवादी नंबर 1 अब रामलीला स्थलों की बुकिंग को तीसरे पक्ष के संगठन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ के अधीन कर रहा है। यह आवश्यक है कि प्रतिवादी नंबर 1 इन बुकिंग के लिए दिशा-निर्देशों या एसओपी का एक सेट तैयार करे, जिससे वर्ष 2023 में उत्पन्न हुई स्थितियों को रोका जा सके।"

    यह देखते हुए कि पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि रामलीला स्थलों की बुकिंग में पहले से ही देरी हो रही है, अदालत ने DDA से आदेश में दी गई समयसीमा का पालन करने का अनुरोध किया।

    केस टाइटल- हनुमंत धार्मिक रामलीला समिति पंजीकृत एवं अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य

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