शाजिया इल्मी की इंडिया टुडे डिबेट का वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी देगा X
Amir Ahmad
8 May 2025 4:15 PM IST

X कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह अपने उन यूजर्स की बुनियादी ग्राहक जानकारी (BSI) उपलब्ध कराएगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शाजिया इल्मी का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह इंडिया टुडे की लाइव डिबेट से खुद को हटाती और शूटिंग फ्रेम से बाहर जाती दिखाई दे रही हैं।
यह तब हुआ जब न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वीडियो का उक्त हिस्सा इल्मी के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने X की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव द्वारा दिए गए बयान को रिकॉर्ड किया।
राव ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि X ने अपने उन यूजर्स की पोस्ट हटाने के निर्देश का पालन किया है जिन्होंने संबंधित वीडियो अपलोड किया था।
संदर्भ के लिए 09 अप्रैल को जस्टिस अरोड़ा ने X को संबंधित पोस्ट हटाने और वीडियो अपलोड करने वाले खाताधारकों की बुनियादी ग्राहक जानकारी इल्मी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
X द्वारा नया आवेदन दायर किया गया, जिसमें यूजर्स की गोपनीता से संबंधित मुद्दों का हवाला देते हुए खाताधारकों की बेसिक क्लाइंट जानकारी प्रदान करने के निर्देश में संशोधन की मांग की गई।
शुरू में न्यायालय ने आवेदन के प्रारूपण पर आश्चर्य व्यक्त किया जिसमें कहा गया कि संबंधित आदेश एक्स को अवसर दिए बिना पारित किया गया।
न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि यह आश्चर्यजनक है कि यूजर न्यायालय के निर्णय और वीडियो का एक साथ उपयोग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यह निर्णय का मजाक था।
इसके बाद राव ने न्यायालय को सूचित किया कि X 36 घंटे के भीतर बेसिक क्लाइंट जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने 09 अप्रैल को X को कोई अवसर नहीं दिए जाने की दलील देते हुए प्रारूपण को भी वापस ले लिया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपने यूजर्स की निजता के बारे में X के तर्क पर वर्तमान कार्यवाही में विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी अन्य उचित कार्यवाही में इसका निर्धारण किया जा सकता है।
इस मामले की सुनवाई अब 29 अगस्त को होगी।
बता दें पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ इल्मी के मानहानि के मुकदमे में यह घटनाक्रम हुआ। उन्होंने 'X' पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने बहस के दौरान इंडिया टुडे के एक वीडियो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया।
04 अप्रैल को जस्टिस अरोड़ा ने इल्मी को आंशिक राहत दी और कहा कि वीडियो के 18 सेकंड के हिस्से को रिकॉर्ड करना और प्रकाशित करना, जिसमें इल्मी लाइव बहस से खुद को अलग करती हुई और शूटिंग फ्रेम से बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं, उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा था कि इल्मी की स्पष्ट सहमति के बिना सरदेसाई वीडियो के उक्त हिस्से को रिकॉर्ड या इस्तेमाल नहीं कर सकतीं।
जस्टिस अरोड़ा ने पिछले साल अगस्त में भी एक आदेश पारित किया, जिसमें सरदेसाई को मानहानि के मुकदमे के निपटारे तक वीडियो हटाने का निर्देश दिया गया था।
निषेध आदेश में जबकि न्यायालय ने इल्मी को आंशिक राहत दी, उसने उनके द्वारा किए गए दो ट्वीट को जानबूझकर दबाने के लिए उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो उसी वार्तालाप थ्रेड का हिस्सा थे जिसका सरदेसाई का ट्वीट हिस्सा था।
विवाद तब शुरू हुआ, जब इल्मी ने पिछले साल इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल पर अग्निवीर योजना विवाद पर बहस में हिस्सा लिया था। हालांकि, उन्होंने बहस बीच में ही छोड़ दी और दावा किया कि उन्हें सेंसर करने के इरादे से उनका माइक काट दिया गया।
सरदेसाई ने वीडियो पोस्ट किया और एक ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि इल्मी द्वारा माइक फेंकना और वीडियो पत्रकार को कथित तौर पर गाली देना और उसे अपने घर से बाहर निकालना कतई उचित नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो पत्रकार केवल अपना काम कर रहा था।
केस टाइटल: शाजिया इल्मी बनाम राजदीप सरदेसाई और अन्य।

