ACP पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पत्रकार के खिलाफ SC/ST Act के तहत मामला दर्ज, गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं
Amir Ahmad
15 Oct 2026 12:46 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महिला पत्रकार की उस याचिका को आज (गुरुवार) ही तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की मांग की थी। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत ने SC/ST Act के तहत मामला दर्ज कराया।
एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ के समक्ष वकील ने इस याचिका का जिक्र किया जिस पर पीठ ने कहा कि मामले को कल सूचीबद्ध किया जाएगा।
पत्रकार पर आरोप है कि उन्होंने और उनके साथियों ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान, अपनी ड्यूटी कर रहे ACP विवेक भगत को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और जातिसूचक टिप्पणियां कीं।
बता दें इस महिला पत्रकार ने विरोध प्रदर्शन के दौरान ACP भगत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि उनकी शिकायत पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई।
पत्रकार और दो अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना), 356(2) (मानहानि) और 3(5) (संयुक्त दायित्व) के तहत FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही, उन पर SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए।
यह विवाद 3 अक्टूबर का है, जब महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि वह विरोध प्रदर्शन के दौरान एक एक्टिविस्ट की हिरासत का वीडियो बना रही थीं तभी ACP भगत ने कथित तौर पर उन्हें गलत तरीके से छुआ और धक्का दिया।

