न्यूज़लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों का मानहानि मुकदमा ख़ारिज करने की मांग: अभिजीत अय्यर मित्रा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

Amir Ahmad

28 Nov 2025 12:26 PM IST

  • न्यूज़लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों का मानहानि मुकदमा ख़ारिज करने की मांग: अभिजीत अय्यर मित्रा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

    अभिजीत अय्यर मित्रा ने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री की नौ महिला कर्मियों द्वारा दायर मानहानि मुकदमा ख़ारिज करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इन महिला पत्रकारों का आरोप है कि मित्रा ने एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर उनके खिलाफ अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट कीं, जिससे उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

    मित्रा ने सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे को अस्वीकार करने के लिए आवेदन दाखिल किया। इसके साथ विलंब माफी का भी अनुरोध किया। यह मामला जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष सूचीबद्ध हुआ, लेकिन मित्रा के आग्रह पर अब इसे 26 फ़रवरी 2026 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया।

    न्यूज़लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों मनीषा पांडे, इशिता प्रदीप, सुहासिनी बिस्वास, सुमेधा मित्तल, तिस्ता रॉय चौधरी, तस्नीम फ़ातिमा, प्रिया जैन, जयश्री अरुणाचलम और प्रियाली धिंगरा ने मित्रा से सार्वजनिक माफ़ी और दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की। न्यूज़लॉन्ड्री स्वयं भी मुकदमे में वादी है।

    इससे पहले अदालत ने मित्रा की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई, जिसके बाद उन्होंने विवादित पोस्ट हटा दिए। बाद में न्यूज़लॉन्ड्री ने यह कहते हुए एक और आवेदन दायर किया कि मित्रा ने नए आपत्तिजनक ट्वीट्स पोस्ट किए और उन्हें भी हटाया जाना चाहिए।

    मुकदमे में दावा किया गया कि मित्रा द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट निराधार, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक हैं, जिनका उद्देश्य महिला कर्मचारियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। आरोप है कि मित्रा ने उन्हें अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया और उनके कार्यस्थल को भी आपत्तिजनक तरीके से वर्णित किया।

    अदालत अब मित्रा के आवेदन पर आगामी तिथि को आगे की सुनवाई करेगी।

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