दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के 3000 करोड़ रुपये के फंड को जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Amir Ahmad

20 March 2024 9:24 AM GMT

  • दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के 3000 करोड़ रुपये के फंड को जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    दिल्ली सरकार ने 20 मार्च को अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के 3000 करोड़ रुपये के फंड को जारी करने की मांग की गई।

    दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील एएम सिंघवी ने मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि 31 मार्च तक फंड खत्म हो जाएगा। इस बात पर जोर दिया गया कि विधानसभा में बजट पारित होने के बावजूद केंद्र ने फंड जारी नहीं किया।

    सिंघवी ने कहा,

    "मैंने बजट पारित कर दिया है, मैंने कानून पारित कर दिया है। मंत्री को निर्देश दे दिए गए हैं और फिर भी जल बोर्ड के फंड जारी नहीं किए गए । 31 मार्च को वे समाप्त हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने इसे 1 अप्रैल को सूचीबद्ध किया। माई लॉर्ड या तो यह फैसला दे सकता है कि यदि यह 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, जो कि होगा तो 3000 करोड़ रुपये समाप्त हो जाएंगे। फिर आप इसे उलट सकते हैं या आप इसे शुक्रवार को रख सकते हैं।"

    हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। वकील को आश्वस्त किया गया कि यदि पीठ उनके पक्ष में फैसला देती है तो समाप्त हो चुके फंड को वापस कर दिया जाएगा और आज से लेकर सुनवाई के दिन तक होने वाले किसी भी घटनाक्रम पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा।

    "अगर हम 1 अप्रैल को भी इस पर सुनवाई करेंगे तो हम हमेशा इसे पलटने का निर्देश दे सकते हैं यह हमारे लिए सिर्फ़ एक वित्तीय प्रविष्टि है। आज से लेकर सुनवाई तक जो भी होगा उसका निपटारा न्यायालय द्वारा किया जा सकता है"

    पिछले साल नवंबर में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि वित्त विभाग ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के निर्देश पर डीजेबी के लिए फंड रोक दिया था। उन्होंने कहा कि अगर फंड जारी नहीं किया गया तो दिल्ली में पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा।

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