तय समय सीमा के भीतर क्रेडिट मुद्दे को हल करने में विफलता के लिए एर्नाकुलम जिला आयोग ने Myntra पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

Praveen Mishra

21 Jun 2024 4:00 PM IST

  • तय समय सीमा के भीतर क्रेडिट मुद्दे को हल करने में विफलता के लिए एर्नाकुलम जिला आयोग ने Myntra पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू (अध्यक्ष), श्री वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीभूमि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने मिंत्रा को वादा की गई समय सीमा के भीतर शिकायतकर्ता के क्रेडिट बिंदुओं के साथ समस्या को हल करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता ने भुगतान करने के लिए मिंत्रा क्रेडिट में 5,000 रुपये जमा किए। तकनीकी समस्याओं के कारण भुगतान शुरू में रद्द कर दिया गया था और शिकायतकर्ता का खाता निलंबित कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने मिंत्रा के साथ शिकायत दर्ज की, जिसने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को कुछ दिनों के भीतर हल कर लिया जाएगा। शिकायत में Myntra से अपने दोस्त के खाते में जमा राशि स्थानांतरित करने या अपने बैंक खाते में धनवापसी करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, मिंत्रा ने यह कहते हुए अनुरोधों से इनकार कर दिया कि क्रेडिट गैर-हस्तांतरणीय था। इस वजह से शिकायतकर्ता को समय और ऊर्जा का नुकसान हुआ।

    क्रेडिट की गई राशि की वापसी की मांग करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम, केरल में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। मिंत्रा ने तर्क दिया कि इसे प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध विक्रेता के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसने मध्यस्थ होने के बचाव का दावा किया और खुद को तीसरे पक्ष के लेनदेन के लिए देयता से मुक्त होने का दावा किया। इसके अलावा, मिंत्रा के नियमों और शर्तों के अनुसार क्रेडिट पॉइंट गैर-हस्तांतरणीय थे। चूंकि क्रेडिट तीसरे पक्ष के स्रोत से खरीदा गया था, इसलिए मिंत्रा ने दावा किया कि यह रिफंड के लिए जिम्मेदार नहीं था।

    आयोग का निर्णय:

    जिला आयोग ने रवनीत सिंह बग्गा बनाम केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस [(2000) 1 एससीसी 66] का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेवा में कमी में किसी व्यक्ति द्वारा अनुबंध के अनुसरण में या अन्यथा किसी भी सेवा से संबंधित गुणवत्ता, प्रकृति और प्रदर्शन के तरीके में कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता शामिल है। इसके अलावा, जिला आयोग ने माना कि मध्यस्थ तीसरे पक्ष के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन वे अपने स्वयं के कार्यों और सेवा विफलताओं के लिए उत्तरदायी हैं।

    प्रस्तुत किए गए सबूतों से, यह स्पष्ट था कि Myntra वादा की गई समय सीमा के भीतर समस्या को हल करने में विफल रहा और शिकायतकर्ता की चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपभोक्ता सेवा प्रदान नहीं की। मिंत्रा के नियमों और शर्तों में गैर-हस्तांतरणीयता खंड को शिकायतकर्ता को उचित समाधान प्रदान करने के दायित्व से छूट देने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया था।

    नतीजतन, जिला आयोग ने मिंत्रा को शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये वापस करने, मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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