चंडीगढ़ जिला आयोग ने डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस को बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

Praveen Mishra

30 Jan 2024 6:11 PM IST

  • चंडीगढ़ जिला आयोग ने डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस को बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा दावे को बिना किसी उचित कारण के अस्वीकार करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। बीमित व्यक्ति की मृत्यु क्रोनिक किडनी रोग से हुई थी जो पॉलिसी द्वारा कवर नहीं की गई थी। पीठ ने कहा कि बीमित व्यक्ति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और बीमा कंपनी ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए जो अन्यथा सुझाव देते। पीठ ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 2,66,986 रुपये और 20,000 रुपये के बीमा दावे के साथ 10,000 रुपये मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता श्रीमती जसविंदर कौर के पति ने आजीविका के लिए एक ट्रैक्टर खरीदा, जिसे इंडसइंड बैंक से 2,82,573 रुपये के ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था। ऋण सुरक्षित करने के लिए, उनके पति ने डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा के लिए आवेदन किया, जिसके प्रीमियम 1760.54/- रुपये थे। ऋण की अवधि 26.8.2019 से 25.8.2021 तक थी, जिसमें 2,82,573/- रुपये की कवरेज बीमा राशि थी। दुख की बात है कि उनके पति का 1.2.2020 को अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बैंक द्वारा शिकायतकर्ता को सूचित करने के बावजूद कि उन्होंने मृत्यु के दावे का पीछा किया है, बीमा कंपनी ने बीमा दावे को संसाधित नहीं किया। पति की मृत्यु के एक साल बाद, बैंक ने शिकायतकर्ता से 2,66,000 रुपये की बकाया ऋण राशि के भुगतान की मांग की, जबकि उसके पति ने ईएमआई में 87,486/- रुपये का भुगतान किया था। शिकायतकर्ता को बैंक से नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि ऋण अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। बैंक ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए बीमा दावे को अस्वीकार कर दिया गया है। शिकायतकर्ता को बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावे को अस्वीकार करने के बारे में सूचित नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी और बैंक को कई पत्र भेजे लेकिन संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ में बीमा कंपनी और बैंक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

    शिकायत के जवाब में, बीमा कंपनी ने मामले के तथ्यों को स्वीकार किया लेकिन दावे को अस्वीकार करने को उचित ठहराया। इसमें आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता के पति ने पॉलिसी जारी करते समय अपनी क्रोनिक किडनी बीमारी, उच्च रक्तचाप और डायबिटिक मेलिटस टाइप-2 को छिपाया। बीमा कंपनी ने कहा कि मौजूदा बीमारी को रद्द करना बीमा पॉलिसी के खिलाफ था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि दावे को अस्वीकार करना सही था और इसलिए, शिकायत को खारिज करने की प्रार्थना की।

    दूसरी ओर, बैंक ने बीमा दावा निपटान के लिए जिम्मेदारी से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह केवल वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता को ऋण प्रक्रिया और पुनर्भुगतान के दौरान संतोषजनक सेवा मिली। उसने दलील दी कि उसकी ओर से कोई कमी नहीं है।

    आयोग द्वारा अवलोकन:

    पॉलिसी के नियमों और शर्तों की जांच करते हुए, जिला आयोग ने नोट किया कि, प्लान ए, सबक्लॉज (ए) के तहत, पॉलिसी की कवरेज अवधि के दौरान बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर दावेदार को लागू कवरेज देय था। जिला आयोग ने कहा कि, इस मामले में, शिकायतकर्ता की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, न कि क्रोनिक किडनी डिजीज से। इसके अलावा, जिला आयोग ने माना कि यह साबित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर थी कि पुरानी बीमारी दिल के दौरे का मुख्य कारण थी, जो इस मामले में बीमा कंपनी करने में विफल रही।

    इसलिए जिला आयोग ने सेवा में कमी के लिए बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। नतीजतन, जिला आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को दावा अस्वीकृति की तारीख (29.6.2020) से 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 2,66,986/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। जिला आयोग ने बैंक के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया।

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