उत्तर प्रदेश राज्य आयोग ने मृतक की धूम्रपान की आदतों के आधार पर दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए एलआईसी को उत्तरदायी ठहराया
Praveen Mishra
7 March 2024 5:18 PM IST
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश ने एलआईसी को इस कारण से वैध दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया कि मृतक इस तथ्य का खुलासा करने में विफल रहा कि वह पॉलिसी की शुरुआत में सिगरेट और बीड़ी पीता था। राज्य आयोग ने माना कि एलआईसी फेफड़ों की बीमारी के पूर्व-अस्तित्व को साबित करने में विफल रहा। इसके अलावा, यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक खुद उस समय ऐसी किसी बीमारी के बारे में जानता था।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता, पुष्पा निगम के मृत पति के पास भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ 60,000 रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी थी। पॉलिसी बांड 14.07.2000 और 10.12.2001 को जारी किया गया था, शिकायतकर्ता के पति का स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण निधन हो गया था। नामांकित व्यक्ति होने के नाते, शिकायतकर्ता ने एलआईसी के साथ दावा दायर किया। एलआईसी ने इस कारण से दावा खारिज कर दिया कि उसके पति ने यह खुलासा नहीं किया कि वह नियमित रूप से सिगरेट और 'बीड़ी' पीता था। फिर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गोंडा, उत्तर प्रदेश में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। जिला आयोग ने एलआईसी के दावे को अस्वीकार करने के कारण में दम पाया और शिकायत को खारिज कर दिया।
जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर प्रदेश में अपील दायर की। अपील दायर करने के बावजूद, शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
आयोग द्वारा अवलोकन:
राज्य आयोग ने एलआईसी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों का अवलोकन किया। यह माना गया कि एलआईसी द्वारा प्रस्तुत सभी उपचार-संबंधी दस्तावेज जीवन बीमा पॉलिसी की स्थापना के बाद जारी किए गए थे। इसके अलावा, पॉलिसी की शुरुआत से पहले, ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं था जो शिकायतकर्ता के पति के साथ इस तरह के किसी भी स्वास्थ्य मुद्दे की उपस्थिति को दर्शाता हो।
इस दावे पर कि मृतक नियमित धूम्रपान करता था, राज्य आयोग ने कहा कि यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि मृतक पॉलिसी का लाभ उठाते समय फेफड़ों से संबंधित किसी भी समस्या का खुलासा करने में विफल रहा। एलआईसी यह साबित करने में विफल रही कि पॉलिसी का लाभ उठाने के समय मृतक खुद बीमारी के बारे में जानता था।
नतीजतन, अपील की अनुमति दी गई, और जिला आयोग के आदेश को अलग रखा गया। एलआईसी को शिकायतकर्ता को 60,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को कानूनी लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।