त्रिशूर जिला आयोग ने ब्रिटानिया और उसके विक्रेता को कम वजन वाले बिस्किट पैकेट बेचने के लिए 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया
Praveen Mishra
22 May 2024 6:42 PM IST
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर (केरल) के अध्यक्ष श्री सीटी साबू, श्रीमती श्रीजा एस (सदस्य) और श्री राम मोहन आर (सदस्य) की खंडपीठ ने ब्रिटानिया और चुक्किरी रॉयल बेकरी (विक्रेता) को कम वजन वाले बिस्किट के पैकेटों को बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया जो विधिक मापविज्ञान अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 दोनों का उल्लंघन है।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता ने चुक्किरी रॉयल बेकरी से प्रत्येक पैकेज के लिए 40/- रुपये का भुगतान करके "ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस थिन एरो रूट बिस्किट के दो पैकेज खरीदे। बिस्कुट का निर्माण ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया था। प्रत्येक पैकेज 300 ग्राम होने का आश्वासन दिया गया था। पैकेजों पर चिह्नों पर "पीकेडी-12-11-2019, लॉट नंबर: A1119HO, मशीन कोड 303 ए" लिखा है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने पाया कि एक पैकेज का वजन केवल 268 ग्राम और दूसरे का 249 ग्राम था। शिकायतकर्ता ने सहायक नियंत्रक, उड़न दस्ते, कानूनी मेट्रोलॉजी, त्रिशूर के समक्ष एक याचिका दायर की। सहायक नियंत्रक ने वजन की कमी का सत्यापन और पुष्टि की।
इसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर, केरल में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। ब्रिटानिया और विक्रेता को नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, दोनों जिला आयोग के समक्ष अपने लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहे। इसलिए, उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की गई।
आयोग का निर्णय:
जिला आयोग ने पाया कि दोनों पैकेजों के निवल भार में कमी की पुष्टि विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा की गई थी। 300 ग्राम के मुकाबले इन पैकेजों का वजन क्रमश: 269 ग्राम और 248 ग्राम था। जिला आयोग के अनुसार, कम वजन वाले उत्पादों की बिक्री अनुचित व्यापार प्रथाओं के बराबर है।
जिला आयोग ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 की धारा 30 का हवाला दिया, जो भुगतान से कम मात्रा में वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है. यह माना गया कि ब्रिटानिया और विक्रेता दोनों ने इस धारा का उल्लंघन किया, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत सेवा में कमी का गठन करता है। इसके अलावा, किसी भी पक्ष ने शिकायतकर्ता के आरोपों का विरोध नहीं किया, जिसका अर्थ है कि उनके अपराध की स्वीकारोक्ति।
जिला आयोग ने आगे कहा कि भले ही कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी को कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता को मुआवजा प्रदान करने का अधिकार नहीं था, शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मुआवजे का हकदार था। इसलिए, जिला आयोग ने ब्रिटानिया और विक्रेता को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्हें कम वजन वाले उत्पादों को बेचने की प्रथा को बंद करने का भी निर्देश दिया गया था। विधिक मापविज्ञान नियंत्रक, केरल को भी ऐसी पैक की गई वस्तुओं के लिए निवल मात्रा घोषणाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी निरीक्षण आयोजित करने का निदेश दिया।