बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हाइकोर्ट ने 12वीं के स्टूडेंट को दी जमानत

Amir Ahmad

17 March 2026 12:26 PM IST

  • बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हाइकोर्ट ने 12वीं के स्टूडेंट को दी जमानत

    छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने 12वीं कक्षा के 19 वर्षीय स्टूडेंट को बड़ी राहत देते हुए जमानत प्रदान की, जिसे कथित तौर पर 40 लीटर देशी महुआ शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

    मामले के अनुसार सरायपाली क्षेत्र की पुलिस ने सूचना के आधार पर छापा मारकर उक्त मात्रा में शराब बरामद करने का दावा किया और स्टूडेंट के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।

    जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान स्टूडेंट की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया। जिस स्थान से शराब बरामद बताई गई वह घर के पीछे खुला क्षेत्र था, जहां कई लोग आते-जाते रहते हैं। इसलिए उसके पास से सचेत कब्जा साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया कि वह 12वीं का स्टूडेंट है और उसकी परीक्षाएं मार्च, 2026 में शुरू होने वाली हैं।

    राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभी आरोप-पत्र दाखिल नहीं हुआ। साथ ही बरामद शराब की मात्रा अधिक है इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

    मामले पर विचार करते हुए जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि आरोपी एक स्टूडेंट है, उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वह 22 फरवरी, 2026 से जेल में है। साथ ही मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    “स्टूडेंट की परीक्षाएं निकट हैं और उसके खिलाफ पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में उसे नियमित जमानत दी जाना उचित है।”

    हालांकि, हाइकोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। स्टूडेंट को अदालत की कार्यवाही में सहयोग करना होगा बिना कारण तारीख नहीं लेनी होगी, हर सुनवाई पर उपस्थित रहना होगा और जमानत का दुरुपयोग नहीं करना होगा।

    इसी के साथ हाइकोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए स्टूडेंट को रिहा करने का आदेश दिया।

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