सुप्रीम कोर्ट ने बीस साल पहले 300 रुपये रिश्वत लेने के दोषी व्यक्ति को बरी किया
Brij Nandan
25 March 2023 3:58 PM IST
20 साल पहले 300 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत मांगने का कोई सबूत नहीं है।
ये फैसला जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की डिवीजन बेंच ने सुनाया।
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