कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए पहली सरकारी नौकरी से बिना अनुमति इस्तीफा देता है तो पहली नौकरी के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट
Sharafat
23 Sep 2023 6:15 AM GMT
![कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए पहली सरकारी नौकरी से बिना अनुमति इस्तीफा देता है तो पहली नौकरी के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए पहली सरकारी नौकरी से बिना अनुमति इस्तीफा देता है तो पहली नौकरी के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2023/09/23/750x450_494257-whatsapp-image-2023-09-23-at-54142-pm.jpeg)
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि अगर एक सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी नौकरी से अनधिकृत रूपसे इस्तीफा किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए देता है तो उसकी पिछली सेवा और पेंशन लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक सुरक्षा अधिकारी (प्रतिवादी) के मामले में दिया, जिसने 1998 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में शामिल होने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से इस्तीफा दे दिया था।
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