कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए पहली सरकारी नौकरी से बिना अनुमति इस्तीफा देता है तो पहली नौकरी के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट
Sharafat
23 Sept 2023 11:45 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि अगर एक सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी नौकरी से अनधिकृत रूपसे इस्तीफा किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए देता है तो उसकी पिछली सेवा और पेंशन लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक सुरक्षा अधिकारी (प्रतिवादी) के मामले में दिया, जिसने 1998 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में शामिल होने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से इस्तीफा दे दिया था।
देखिये वीडियो
Next Story