खिलाड़ी मैदान के लिए होता है, अदालतों के गलियारों के लिए नहीं; जानिए दिल्ली हाईकोर्ट ऐसा क्यों कहा? (वीडियो)
Brij Nandan
11 March 2023 10:07 AM IST

Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट ने अगामी एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए घुड़सवारों के चयन की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे राष्ट्रीय खेल महासंघ को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को बढ़ावा देना चाहिए। अति-तकनीकी और व्यक्तिगत प्रतिशोध से भ्रमित नहीं होना चाहिए।
जस्टिस गौरांग कांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक खिलाड़ी मैदान और स्टेडियम के लिए होता है, अदालतों के गलियारों के लिए नहीं. जो लोग मातृभूमि का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन्हें खेल संघों और उसके अधिकारियों द्वारा मानसिक पीड़ा का शिकार नहीं होना चाहिए।
Next Story

