'शनिवार की विशेष सुनवाई में बरी करने का आदेश रद्द करने के बारे में कभी नहीं सुना': प्रो जीएन साईबाबा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल [वीडियो]

Sharafat

23 Oct 2022 7:34 AM GMT

  • शनिवार की विशेष सुनवाई में बरी करने का आदेश रद्द करने के बारे में कभी नहीं सुना: प्रो जीएन साईबाबा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल [वीडियो]

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि माओवादियों से कथित संबंध मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा और अन्य को आरोपमुक्त करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को निलंबित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को शनिवार को हुई विशेष सुनवाई में सुना गया।

    रोस्टर और मामलों को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए सिब्बल ने कहा कि सरकार से जुड़े संवेदनशील मामले पिछले कुछ वर्षों में केवल एक विशेष न्यायाधीश के पास जा रहे हैं।

    सिब्ब्ल ने कहा,

    "अगर आप कोर्ट का इतिहास कुछ साल की देखेंगे, बहुत सारे संवेदनशील मामले जिनमें सरकार शामिल है, केवल एक विशेष न्यायाधीश के पास जाएंगे ... अब ये यादृच्छिक तो हो नहीं सकता ... तो वो क्यों असाइन होता है?"

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की एक खंडपीठ ने हाल ही में शनिवार को आयोजित एक विशेष सुनवाई में लगभग दो घंटे की लंबी सुनवाई के बाद साईंबाबा और पांच अन्य को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था।

    सीनियर एडवोकेट सिब्बल के बार में 50 साल की प्रैक्टिस का जश्न मनाने के लिए वकीलों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा,

    "ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आम तौर पर ये मामले ... जब किसी की सजा होती है ना, तो हम कभी-कभी सजा के निलंबन के लिए आवेदन करते हैं। कभी-कभी अगर व्यक्ति को चुनाव लड़ना पड़ता है क्योंकि उसे दोषी ठहराया जाता है। तीन साल के लिए वह चुनाव नहीं लड़ सकता, हम कहते हैं 'दोषी की सज़ा निलंबित करें'। यह केवल दुर्लभ मामलों में है कि न्यायाधीश सजा को निलंबित करते हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसे मामले के बारे में नहीं सुना है जहां न्यायाधीशों ने बरी करने के फैसले को निलंबित कर दिया हो और वह भी शनिवार को एक विशेष सुनवाई करते हुए।"

    उन्होंने आगे कहा,

    "आप इस बारे में क्या कह सकते हैं? अंतत:... संस्था को अपने बारे में चिंतित होना चाहिए। यह परेशान करने वाला है। लेकिन हमें अभी भी आशा पर जीना है ... हम आशा करते हैं कि एक दिन चीजें बदल जाएंगी, लेकिन हमें उस बदलाव का हिस्सा बनना होगा।"

    एक सवाल पर कि युवा वकीलों में डर की भावना है और इसके कारण वे कई मामलों को उठाने का विरोध करते हैं, सिब्बल ने कहा कि नए लोगों को आर्थिक और साहस दोनों का समर्थन करने की आवश्यकता है।

    सिब्ब्ल ने कहा,

    "और मैं उस आंदोलन का हिस्सा बनने को तैयार हूं। मुद्दा यह है कि डर हमें कहीं नहीं ले जाएगा। आपको डर है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को फतह करने जाते हैं, तो आप रास्ते में मर सकते हैं, आप अभी भी ऐसा करते हैं, नहीं? क्या हो सकता है, आपको जीतना पड़े। आपको वहां जाना होगा, आपको भारतीय ध्वज वहां रखना होगा। हमें अपना ख्याल रखना होगा ... यह हमारे देश का प्यार है जो उस डर से छुटकारा पायेगा। आपको अपने बच्चों को और उनके भविष्य को प्यार करना होगा।

    "आखिरकार, होगा क्या, दो तीन महीने जेल ही जाना पड़ेगा..इससे ज्यादा क्या होगा। 90 दिन में चार्जशीट फाइल हो जाती है। उसके बाद तो रिहा हो ही जाएंगे।"

    भीड़ में से एक सवाल आया " अगर यूएपीए लग गया तो?

    सीनियर एडवोकेट ने जवाब दिया "थोड़ी देर और लग जाएगी। डर से तो कभी कोई जीत नहीं सकता। खौफ से तो कोई ... कोई समाधान नहीं है। मुझे डर है इसलिए मैं कुछ नहीं करना, ये तो कोई बात नहीं हुई ना।"

    सिब्बल ने हाल के दिनों में यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि जैसे कड़े कानूनों को लागू करने के सवाल को भी संबोधित किया और कहा कि यह कानून की कठोरता नहीं है, बल्कि जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, वह एक मुद्दा है।

    "आप इस देश में कोई भी कानून लें। सीआरपीसी को लें, आप किसी भी कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। कानून की यह कठोरता कोई मुद्दा नहीं है बल्कि जिस तरह से आप कानून का उपयोग करते हैं, वह मुद्दा है। आपके पास यूएपीए हो सकता है लेकिन आप केवल उपयोग कर सकते हैं यह असली आतंकवादियों के खिलाफ है.. इस तरह आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप सरकार की नजर में 'अर्बन नक्सल' बन जाते हैं, तो उसके खिलाफ यूएपीए का इस्तेमाल कर सकते हैं।"

    सिब्बल ने आगे कहा,

    "कड़े कानूनों के बारे में भूल जाओ, सामान्य कानून, जांच में मिलीभगत है..क्यों? क्योंकि जांच करने वाली एजेंसी विशेष रूप से करती है ..... निर्दोषों को दोषी ठहराया जाता है और दोषियों को छोड़ दिया जाता है। इसलिए चाहे वह सीआरपीसी हो, या यूएपीए या कोई अन्य कानून, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एजेंसी है...।"

    "उदाहरण के लिए पीएमएलए को लें। पीएमएलए कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की जाती है और एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, कि अब ईडी अधिकारी देश में कहीं भी जा सकता है और जिसे गिरफ्तार करना चाहता है उसे गिरफ्तार कर सकता है, उसे परवाह नहीं है। "

    "यदि आप कानून का दुरुपयोग करते हैं और न्यायपालिका चुप है तो आप क्या करते हैं? इसलिए मैं संस्थानों के बारे में बात कर रहा था, मैं व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहा था। न्यायपालिका की चुप्पी अब भारतीय व्यवस्था का सबसे मुखर हिस्सा है। क्या हुआ है।"

    सिब्बल ने आगे जोर देकर कहा कि जहां कानून और उनकी घोषणा एक बात है, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी कानून का पालन नहीं करता है।

    "कहां जाना है? उस समय हम अदालत तक नहीं पहुंच सकते .... तो यह एक तरह का दमन बन जाता है, फिर यह डर पैदा करता है कि लोग कहते हैं कि मैं गलत नहीं होना चाहता सिब्बल ने कहा, 'इससे ​​निराशा की भावना पैदा होती है और इसलिए लोग उठकर यह नहीं कहना चाहते कि जो मुझे सही लगता है मैं उसके लिए खड़ा होऊंगा।'

    उन्होंने कहा, "2014 से पहले स्थिति इतनी खराब नहीं थी। 2014 के बाद यह बहुत खराब हो गया है कि 2014 के बाद कोई भी संस्थान खड़े होने को तैयार नहीं है। देखो सरकार की संस्था के साथ क्या हो रहा है ... देखो विश्वविद्यालय प्रणाली में क्या हो रहा है, कुलपति की संस्था में क्या हो रहा है ... न्यायिक प्रणाली में क्या हो रहा है ... देखो पुलिस बल पर क्या हो रहा है ... आज चुनाव आयोग में क्या हो रहा है। तो कौन सा संस्थान खड़ा होने को तैयार है? कोई नहीं। 2014 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह और भी बुरा है।"

    "तो अगर मीडिया झुकता है, न्यायपालिका सक्रिय नहीं है और चुप है, और अन्य सभी संस्थान सरकार के साथ सहयोग करते हैं, यह एक भारी मिश्रण है।"


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