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मॉल के पास पार्किंग फीस लेने का अधिकार नहीं: आंध्र प्रदेश जिला उपभोक्ता आयोग (वीडियो)

Brij Nandan
6 March 2023 11:59 AM GMT
मॉल के पास पार्किंग फीस लेने का अधिकार नहीं: आंध्र प्रदेश जिला उपभोक्ता आयोग (वीडियो)
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छुट्टी वाले दिन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बहुत सारे लोग मॉल और शॉपिंग कंपलेक्स में फिल्म देखने या शॉपिंग के लिए जाते हैं। मॉल की पार्किंग का इस्तेमाल करने पर उन्हें फीस के रूप में कुछ पैसे देने पड़ते हैं. आपने भी कभी-न-कभी मॉल की पार्किंग इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग फीस दिए ही होंगे। पार्किंग फीस को लेकर आए दिन कई लोगों ने कोर्ट का रूख किया है।

हाल ही में पार्किंग फीस को लेकर एक और मामला सामने आया। मामले में आंध्र प्रेदश डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिशन ने सिनेमा मालिक को एक वकील को 5 हजार रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। दरअसल, मामला 2019 का है। वकील फिल्म देखने के लिए मॉल में गया था। मॉल ने उससे मार्किंग फीस के रुप में 15 रुपए वसूल किए थे। इसी के खिलाफ वकील ने कंज्यूमर कोर्ट का रूख किया था। आरोप लगाया कि हॉल बिना किसी अधिकार के फिल्म देखने वालों से पार्किंग फीस वसूल रहा है। इस तरह से पार्किंग फीस वसूलना उचित नहीं है।

पूरी वीडियो यहां देखें:

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