सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट (वीडियो)
Brij Nandan
18 Jan 2023 12:04 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी।
आगे कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरणपोषण अधिनियम एक हिंदू महिला को एक बेटे या बेटी को गोद लेने की अनुमति देती है जो नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो।
कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के प्रावधान के अनुसार एक हिंदू महिला पति की सहमति के बगैर बच्चा गोद नहीं ले सकती।
हालांकि, इस तरह की कोई पूर्व शर्त हिंदू विधवा पर लागू नहीं होती।
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