"हां, मेरा ट्रांसफर हो रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स पर ध्यान न दें": गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस परेश उपाध्याय केवल जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगे

LiveLaw News Network

21 Sept 2021 9:41 AM IST

  • हां, मेरा ट्रांसफर हो रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स पर ध्यान न दें: गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस परेश उपाध्याय केवल जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगे

    गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने खुली अदालत में कहा कि उनका तबादला किया जा रहा है और लोगों को अखबारों की खबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए इसलिए वह खुद इसकी जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही जस्टिस उपाध्याय ने अब केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई करने का फैसला किया है।

    जस्टिस परेश उपाध्याय ने कहा,

    "मेरी तरफ से एक उल्लेख है, आप व्हाट्सएप यूनीवर्सिटी या समाचार पत्र की रिपोर्ट पर ध्यान न दें। मैं आप सभी को सूचित करता हूं कि हां, मेरा ट्रांसफर हो रहा है और इसलिए, हम केवल जरूरी मामलों को ही उठाएंगे। अब मेरी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी।"

    दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्टों ने दावा किया है कि हाल के दिनों में उच्च न्यायपालिका सबसे बड़े फेरबदल के लिए तैयार है और लगभग 41 न्यायाधीशों (13 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 28 न्यायाधीश) का स्थानांतरण किया जा रहा है।

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस परेश उपाध्याय का तबादला मद्रास हाईकोर्ट किया जा रहा है।

    न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय का बयान गुजरात समाचार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मद्देनजर आया है, जिसमें दावा किया गया था कि न्यायमूर्ति उपाध्याय को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा रहा है।

    अनिवार्य रूप से (20 सितंबर) से न्यायमूर्ति उपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ को इससे पहले के मामलों में विस्तृत सुनवाई शुरू करनी थी। हालांकि, अब उनकी पीठ केवल जरूरी मामलों और अन्य विशेष रूप से सौंपे गए मामलों को ही उठाएगी।

    जस्टिस ने कहा,

    "अपने पूरे करियर में, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे समक्ष नहीं।"

    न्यायमूर्ति उपाध्याय ने यह भी कहा कि जब तक मामले की आंशिक सुनवाई नहीं हो जाती, वह बरी होने की कोई अपील नहीं करेंगे।

    हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तीन महिलाओं और एक वकील सहित नौ न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया था।

    उच्च न्यायालयों में बढ़ती रिक्तियों को भरने के लिए एक सक्रिय इरादे का संकेत देते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में केंद्र सरकार को देश भर के 12 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 68 नामों की सिफारिश की है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर सहित 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने 24 अगस्त और 1 सितंबर को हुई बैठकों में नामों को मंजूरी दी। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर सिफारिशें अंतिम हो जाएंगी।

    68 नामों में से 12 नाम दोहराव हैं, जिनमें 5 उच्च न्यायालयों के लिए 9 अधिवक्ता और 3 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नामों को पहले केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को लौटा दिया गया था।



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