'परमबीर सिंह को 20 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा': महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया

LiveLaw News Network

13 May 2021 1:13 PM GMT

  • परमबीर सिंह को 20 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा: महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया

    महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को और 32 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में 20 मई, 2021 गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठाणे पुलिस एक अधीनस्थ अधिकारी द्वारा एससी / एसटी अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और आईपीसी के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज मामले की जांच कर रही है।

    राज्य ने सिंह के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने के लिए अंतरिम राहत के लिए जवाब देने के लिए समय की मांग करते हुए बयान देने पर सहमति व्यक्त की।

    गुरुवार को जस्टिस पीबी वरले और जस्टिस एनआर बोरकर की अवकाश पीठ ने परमबीर के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी की प्रस्तुतियाँ सुनीं। इसके साथ ही राज्य के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा का बयान दर्ज किया और मामले को 20 मई, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया।

    खंबाटा ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें दस्तावेजों का संकलन केवल एक घंटे पहले मिला था। मूल शिकायतकर्ता के लिए अधिवक्ता प्रज्ञा तालेकर उपस्थित हुईं।

    शिकायत

    पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव घाडगे ने आरोप लगाया कि सिंह ने 2015 में आठ दिनों के भीतर उनके खिलाफ चार झूठी शिकायतें दर्ज करने के लिए पुलिस आयुक्त (ठाणे) के रूप में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, क्योंकि उन्होंने उन मामलों में कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम छोड़ने से इनकार कर दिया, जिनकी वह जांच कर रहे थे।

    घाडगे का दावा है कि सिंह ने उन्हीं आरोपियों को उकसाया, जिनके खिलाफ वह जांच कर रहे थे, ताकि उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा सकें। उनका कहना है कि इन शिकायतों के कारण उन्हें 14 महीने के लिए निलंबित रखा गया था।

    अधिकारी ने कहा कि उन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग, पुलिस महानिदेशक परमबीर सिंह, गृह मंत्री के खिलाफ पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कुछ न हो सका। अंत में उन्होंने पुलिस महानिदेशक से 2018 में उनकी शिकायत पर फैसला करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    एक अवमानना ​​याचिका लंबित होने के बावजूद, राज्य ने परमबीर सिंह और 32 अन्य के खिलाफ 28 अप्रैल, 2021 को आईपीसी की धारा 3 (1) (पी), 3 (1) (क्यू), 3 (1) (आर), 3 (2) (ii), 3 (2) (v) और 3 (2) (vii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 7 (1-ए) के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 r/w की धारा 109, 110, 111, 113,166,167, 500, 120 बी का IPC r/w धारा 22 में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की।

    अकोला में दर्ज एफआईआर को बाद में कल्याण, ठाणे के बाज़ार पेठ पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

    परमबीर सिंह की याचिका

    परमबीर सिंह ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज कर रही है।

    घाटगे की एफआईआर के बारे में सिंह कहते हैं कि यह संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करता है और महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया गया है। उन्होंने प्राथमिकी को "भयावह उद्देश्यों" से दर्ज की गई कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है।

    सिंह आगे कहते हैं कि एससी / एसटी एक्ट की धाराओं को गलत तरीके से लागू किया गया है और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि एफआईआर क्यों दर्ज की गई।

    उन्होंने दबाव बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सभी कार्यवाही पर एफआईआर पर रोक लगाने की भी मांग की है।

    [परमबीर सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य]

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