"एक साल बाद भी गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए जा सके": कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में छह के खिलाफ आरोप तय किए

LiveLaw News Network

5 March 2022 7:00 AM GMT

  • एक साल बाद भी गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए जा सके: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में छह के खिलाफ आरोप तय किए

    दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले के सिलसिले में शुक्रवार को छह लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। इसमें कहा गया कि गवाहों के बयानों को आरोप तय करने के चरण में खारिज नहीं किया जा सकता है, भले ही हिंसा की घटना के एक साल से अधिक समय के बाद दर्ज किया गया हो।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने बिलाल अंसारी, सुहैल उर्फ ​​भोलू, इमरान, गुलफाम, समीर सैफी और सलमान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 380, 436, 457 सपठित धारा 149 के तहत आरोप तय किए।

    कोर्ट ने कहा,

    "भले ही इन गवाहों के बयान इस मामले में शामिल हिंसा की घटना के एक साल से अधिक समय के बाद दर्ज किए गए हैं, फिर भी यह न्याय का अंत नहीं करेगा कि उनके बयान को उसी स्तर पर खारिज कर दिया जाए जहां आरोपों का फैसला किया जाना है।"

    न्यायाधीश ने कहा,

    "24.02.2020 को उत्तर पूर्व क्षेत्र में भड़के सांप्रदायिक दंगों से पैदा हुए वर्तमान मामले में, जिसमें बड़ी संख्या में दंगाइयों को शामिल किया गया, जिन्होंने न केवल बड़े पैमाने पर संपत्तियों को नष्ट किया, कई निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की, न केवल जांच एजेंसी से यह अपेक्षा की जाती है कि पहले आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी मामले की आगे की जांच जारी रखने के लिए और अधिक अपराधियों को पकड़ने और अधिक आंखों का पता लगाने के लिए और प्रयास करना आवश्यक है।"

    अभियोजन का मामला शहर के यमुना विहार इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी के संबंध में संबंधित थाने में प्राप्त पांच शिकायतों से बना।

    शिकायतकर्ताओं की सीआरपीसी की धारा 161 सीआरपीसी के तहत शिकायत दर्ज की गई। सभी घटना स्थलों को दिखाते हुए रफ साइट प्लान तैयार किया गया। पुलिस ने शिकायतकर्ताओं से क्षतिग्रस्त या जली हुई संपत्तियों की तस्वीरें भी एकत्र कीं।

    जांच अधिकारी को 05.03.2020 को पता चला कि संबंधित एएसआई ने आरोपी गुलफाम, बिलाल अंसारी, इमरान और सुहैल @ भोलू को एफआईआर 78/2020 में गिरफ्तार किया। उन्होंने एफआईआर की विषय वस्तु बनाने वाली घटनाओं में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया।

    आईओ ने तब चारों आरोपियों से पूछताछ की और एक वायरल वीडियो की जांच की। इसमें आरोपी पथराव करते नजर आ रहे हैं। इसी के तहत आईओ ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच में दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

    आगे की जांच के दौरान, आरोपियों की पहचान दंगाइयों के रूप में करने के संबंध में विभिन्न गवाहों जैसे कांस्टेबल मुकेश और अश्विनी आदि के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसे मुख्य आरोप पत्र के साथ टैग किया गया।

    "सीटी. मुकेश और सीटी. अश्वनी के दिनांक 21.05.2020 के बयान, जो पूरक आरोप पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं, से पता चलता है कि ये दोनों दंगों के दौरान 24.02.2020 और 25.02.2020 को अपने-अपने बीट्स में मौजूद थे और आरोपियों को देखा था। आरोपी गुलफाम, बिलाल अंसारी, सुहैल उर्फ ​​भोलू, इमरान, सलमान उर्फ ​​तसीम भोंडाल और समीर सैफी उर्फ ​​पम्मी नूरे इलाही रोड और मदर डेयरी के पास विजय पार्क की दुकानों और घरों में तोड़फोड़। सभी आरोपी आगजनी में शामिल थे और अवैध सभा में मौजूद थे। सभी आरोपियों को जानते हैं और इस तरह भीड़ में उन्हें पहचानने में सक्षम है।"

    कोर्ट ने कहा कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करते समय अदालत को प्रारंभिक चार्जशीट और पूरक चार्जशीट दोनों पर विचार करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी ने अपराध किया है या नहीं।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "परिणामस्वरूप, भले ही गवाहों के बयान, जिन्होंने आईओ द्वारा दिखाए गए वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान दंगाइयों के रूप में की है और साथ ही उक्त वायरल वीडियो को ध्यान में नहीं रखा गया है, फिर भी इस मामले में पर्याप्त सबूत हैं। दो गवाहों सीटी मुकेश और सीटी अश्विनी के बयानों का आकार, जो इस स्तर पर घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता को प्रथम दृष्टया स्थापित करते हैं। उनके आरोप मुक्त करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।"

    अदालत ने कहा कि इस मामले में केवल दो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने कहा कि आरोपी दंगों से पहले उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए वे भीड़ में उनकी पहचान करने में सक्षम है।

    इसमें कहा गया,

    "उसी के मद्देनजर, आरोपी की पहचान स्थापित करने के लिए टीआईपी आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं।"

    अदालत ने आदेश दिया,

    "इसलिए, आईपीसी की धारा 147/148/380/436/457 आर/डब्ल्यू धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप सभी आरोपियों के खिलाफ तय किए जाने योग्य हैं।"

    केस शीर्षक: राज्य बनाम बिलाल अंसारी

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