व्यापक रूप से क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद यौन अपराध के मामलों में गवाह को दोबारा नहीं बुलाया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

22 Sep 2022 4:55 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि जहां व्यापक रूप से क्रॉस एक्जामिनेशन की गई, यह विशेष रूप से यौन अपराध के मामले में गवाह को फिर से बुलाने के लिए कानून के जनादेश के खिलाफ होगा।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह देखते हुए कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार संवैधानिक लक्ष्य है और प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, कहा कि जहां मामले में शामिल होने के लिए साक्ष्य को रिकॉर्ड में लाना आवश्यक है, गवाह को भौतिक रूप से बुलाने या जांच करने की शक्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 311 के तहत उपस्थिति में व्यक्ति को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

    अदालत बलात्कार के मामले में आरोपी द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें निचली अदालत ने पीड़िता सहित पीड़ित पक्ष के दो गवाहों को वापस बुलाने के लिए संहिता की धारा 311 के तहत उसके आवेदन को खारिज कर दिया था। मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और 506 और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

    एकमात्र आधार जिस पर पीड़िता को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए फिर से बुलाने का आवेदन दायर किया गया, वह यह था कि आरोपी के पिछले वकील ने भौतिक बिंदुओं पर उससे क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं की। अदालत को बताया गया कि अन्य गवाह पीड़ित के स्कूल के प्रिंसिपल से क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं की गई, क्योंकि आरोपी का वकील उपलब्ध नहीं था।

    याचिकाकर्ता का यह मामला है कि पीड़ित पक्ष के दो गवाहों की रि-एग्जामिनेशन के लिए उनकी याचिका पूरी तरह से गलत आधार पर खारिज कर दी गई। यह तर्क दिया गया कि चूंकि पीड़िता की उम्र को लेकर विवाद है, इसलिए आक्षेपित आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा कि हालांकि किसी मामले में वकील का परिवर्तन हमेशा गवाह को वापस बुलाने और फिर से एग्जामिनेशन देने का आधार नहीं हो सकता, विशेष रूप से यौन अपराधों के मामलों में। हालांकि, अधिनियम की धारा 311 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने से पहले प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना की जानी चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "निष्पक्ष सुनवाई की मांग है कि आरोपी का बचाव करने का अवसर दिया जाए। यदि क्रॉस एग्जामिनेशन व्यापक रूप से आयोजित की जाती तो विशेष रूप से यौन अपराध के मामले में गवाह को फिर से बुलाना कानून के आदेश के खिलाफ होता। हालांकि, वर्तमान मामले में जिरह में पीड़िता के परिवार के सदस्यों आदि के बारे में ही सवाल पूछे गए और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया।"

    यह देखते हुए कि न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी द्वारा पहले उपलब्ध अवसर पर आवेदन दिया गया, अदालत ने कहा कि यह अनुमति देने के लिए उपयुक्त मामला है।

    अदालत ने इस प्रकार निर्देश दिया कि पीड़ित पक्ष के दो गवाहों से एक ही अवसर में क्रॉस एग्जामिनेशन की जाए। साथ ही यह निर्दिष्ट किया गया कि अभियुक्त के वकील द्वारा कोई स्थगन नहीं मांगा जाएगा।

    अदालत ने कहा,

    "आरोपी/आवेदक पर 5,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे इस फैसले की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा किया जाएगा।"

    तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।

    केस टाइटल: विनोद रावत बनाम राज्य

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