COVID-19 वैक्सीन न लेने वाले लोगों पर लोकल ट्रेन में यात्रा पर लगा प्रतिबंध वापस लिया जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

LiveLaw News Network

22 Feb 2022 5:20 AM GMT

  • COVID-19 वैक्सीन न लेने वाले लोगों पर लोकल ट्रेन में यात्रा पर लगा प्रतिबंध वापस लिया जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अगस्त, 2021 के सर्कुलर को वापस लेने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि COVID-19 की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को COVID-19 वैक्सीन न लेने वाले लोगों पर लोकल ट्रेन में यात्रा करने पर लगाए प्रतिबंध को वापस लेने के लिए कहा।

    कोर्ट ने राज्य सरकार को मंगलवार तक अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या वह प्रतिबंध से संबंधित सर्कुलर को वापस लेने के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित आदेश पारित करने से पहले प्रथम दृष्टया उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

    सीजे दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की बेंच दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे द्वारा जारी किए गए दो सर्कुलर को अलग करने की मांग की गई। इन सर्कुलर में COVID-19 वैक्सीन न लेने वाले लोगों पर लोकल ट्रेन में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "मुख्य सचिव को आदेश वापस लेना होगा। उनके पूर्ववर्ती (सीताराम कुंटे) ने जो कुछ भी किया है वह कानून के अनुसार नहीं है। इस निर्णय को वापस लें और लोगों को अनुमति दें। अब COVID-19 की स्थिति में सुधार हुआ है। महाराष्ट्र ने इसे अच्छी तरह से संभाला। अब आप क्यों हैं एक गलत कार्य के लिए अपना नाम खराब करते हैं?"

    पिछली सुनवाई के दौरान राज्य ने अदालत को बताया कि आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम के तहत राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) की बैठक के मिनट या रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया गया। मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष हैं।

    इसलिए राज्य ने उस सामग्री या डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए और समय मांगा जिस पर मुख्य सचिव ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

    सोमवार को सीनियर एडवोकेट अनिल अंतूरकर ने स्टेट टास्क फोर्स की ओर से कुछ दस्तावेज सौंपे। इसमें कहा गया कि 15 अगस्त, 2021 तक लोगों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।

    मुख्य न्यायाधीश ने दो कारणों से प्रस्तुत करने पर आपत्ति जताई। सीजे ने देखा कि सिफारिश अन्य राज्यों से ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के संबंध में थी, न कि लोकल ट्रेन यात्रा के लिए।

    इसके अलावा, एसईसी के बिना इस निर्णय को लेने के लिए सीएस ने अपने निर्णय के आधार पर या आपातकाल को निर्दिष्ट करने के लिए यह दिखाने के लिए बहुत कम प्रतीत होता है।

    आपदा प्रबंधन अधिनियम और उसके तहत नियम 12 (2) के अनुसार, सीएस एसईसी के बिना इस तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जब वह अत्यधिक तात्कालिकता प्रदर्शित करता है।

    पीठ ने कहा कि अगस्त, 2021 के सर्कुलर में ऐसी कोई आपात स्थिति निर्दिष्ट नहीं है।

    उक्त याचिकाएं एक्टिविस्ट फिरोज मीठीबोरेवाला और जागृत भारत आंदोलन के सदस्य योहन तेंगरा द्वारा दायर की गईं।

    उन्होंने आरोप लगाया कि सर्कुलर उन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं।

    एक्टिविस्ट फिरोज मिथिबोरवाला द्वारा दायर याचिका में आगे कहा गया कि 19 मार्च, 2021 को लोकसभा में दिए गए केंद्र के जवाब के अनुसार वैक्सीनेशन पूरी तरह से स्वैच्छिक है।

    केंद्र सरकार ने कहा,

    "इनोक्यूलेशन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव या चिकित्सा जटिलताओं के खिलाफ COVID-19 वैक्सीन लेने वालों के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। COVID-19 वैक्सीनेशन लाभार्थी के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है।"

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए मजबूर करने का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीका न केवल अवैध है बल्कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है ..."

    गुवाहाटी, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों के विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया गया। उक्त हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नौकरियों, यात्रा, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है।

    याचिका में कहा गया कि COVID-19 संकट से पहले दिल्ली और केरल हाईकोर्ट दोनों ने फैसला सुनाया कि वैक्सीन को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा, एक व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार वैक्सीन चुनने का मौलिक अधिकार है।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व की गई केंद्र सरकार ने पहले प्रस्तुत किया कि केंद्र की कोई ऐसी नीति नहीं है, जो वैक्सीन न लेने वाले लोगों के साथ भेदभाव करती है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकारों को निर्णय लेने से नहीं रोका।

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