वसीयत पर तभी संदेह किया जा सकता है जब कटिंग और ओवरराइटिंग द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

20 Nov 2023 5:24 AM GMT

  • वसीयत पर तभी संदेह किया जा सकता है जब कटिंग और ओवरराइटिंग द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल जहां यह पाया जाता है कि वसीयत में कुछ काट-छांट और ओवरराइटिंग करके महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की मांग की गई है, तभी अदालत यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि वसीयत संदिग्ध है और उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

    जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि वसीयत में कटिंग और ओवरराइटिंग का प्रभाव हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

    अदालत ने कहा कि वसीयत में ऐसी काट-छांट और ओवरराइटिंग के मामलों में प्रभाव की जांच की जानी चाहिए, भले ही ऐसे बदलाव उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 71 के अनुसार किए गए हों या नहीं।

    एक्ट की धारा 71 के अनुसार, वसीयत के निष्पादन के बाद उसमें किए गए किसी भी विलोपन, संशोधन या परिवर्तन का कानूनी प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि परिवर्तन के कारण इसका पाठ या अर्थ अस्पष्ट या अस्पष्ट न हो जाए।

    अदालत ने कहा,

    “मेरा विचार है कि इस तरह की अहस्ताक्षरित कटिंग और ओवरराइटिंग का प्रभाव हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। केवल अगर यह पाया जाता है कि वसीयत में मौजूद कटिंग और ओवरराइटिंग द्वारा इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की मांग की गई है तो क्या अदालत यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि वसीयत संदिग्ध है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।”

    जस्टिस पल्ली ने अविवाहित महिला कंवल ढिल्लन, जिनकी 2015 में मृत्यु हो गई, द्वारा 2012 में निष्पादित वसीयत की प्रोबेट देने की मांग करने वाले तीन व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि वे वसीयत के निष्पादक है, जो ढिल्लों के दो दोस्तों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

    याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने वसीयत के अस्तित्व के बारे में ढिल्लों की बहनों को बताया। हालांकि, जब वसीयत बरामद हुई तो उसमें कुछ ओवरराइटिंग और कटिंग्स मिलीं।

    याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि हालांकि ढिल्लों वसीयत में बदलाव करने के इच्छुक है, लेकिन कटिंग और ओवरराइटिंग के माध्यम से किए गए सुधार कोई व्यापक बदलाव नहीं है, जो उसमें की गई वसीयत को प्रभावित करते हों।

    अदालत ने कहा,

    “इसकी काफी संभावना है कि समय बीतने के साथ वसीयतकर्ता अपनी वसीयत में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रहा था, जिसे वह दुर्भाग्य से नहीं कर सकी। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये परिवर्तन जो वह करना चाहती है, उन्हें किसी भी घटना में भौतिक परिवर्तन के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कटिंग और ओवरराइटिंग अन्य बातों के साथ-साथ उन संपत्तियों को हटाने के लिए की गई है, जो विषय वसीयत के निष्पादन के बाद बेची गई हैं, या वसीयत की गई रकम/चल संपत्ति को फिर से समायोजित किया गया, या उसके विचारों को एक साइड नोट के रूप में दर्ज किया गया।”

    इसमें यह नहीं पाया गया कि वसीयत में साइड नोट्स, कटिंग और ओवरराइटिंग मूल वसीयत को बदनाम करने के लिए पर्याप्त है, जिसमें ढिल्लन की संपत्ति के वितरण के संबंध में उसकी अंतिम इच्छा की अभिव्यक्ति है।

    जस्टिस पल्ली ने निष्कर्ष निकाला,

    “बल्कि मेरा मानना है कि इन कटिंग और ओवरराइटिंग की प्रकृति टेस्टाट्रिक्स की इच्छाओं के सार से विचलित नहीं होती है, जो स्पष्ट रूप से अपनी संपत्ति का कोई भी हिस्सा अपनी बहनों को नहीं देना चाहती है। ये कटिंग और ओवरराइटिंग स्पष्ट रूप से मामूली पुनर्व्यवस्थाएं हैं जिन पर वसीयतकर्ता द्वारा अपनी वसीयत निष्पादित करने के बाद से 3 वर्षों में विचार किया गया होगा और यह किसी भी संदेह को आमंत्रित नहीं करता है।''

    तदनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को वसीयत के संबंध में आवश्यक प्रशासन और ज़मानत बॉन्ड, साथ ही स्टांप शुल्क दाखिल करने के संबंध में प्रशासन पत्र प्रदान किए।

    याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: अशोक और शेफाली गुप्ता।

    उत्तरदाताओं के लिए वकील: अमित अग्रवाल, राहुल कुकरेजा, सना जैन, सत्यजीत सरना और रिया मेहता आर-2 एवं 3 के लिए

    केस टाइटल: एमआर. भूपिंदर सिंह और अन्य बनाम राज्य और अन्य

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