गृहिणी के रूप में पत्नी पति को संपत्ति अर्जित करने में योगदान देती है, वह संपत्तियों में बराबर हिस्सेदारी की हकदार : मद्रास हाईकोर्ट
Sharafat
25 Jun 2023 11:29 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाल ही में कहा कि एक पत्नी, जिसने घरेलू कामकाज करके पारिवारिक संपत्ति के अधिग्रहण में योगदान दिया, वह पति द्वारा अपने नाम पर खरीदी गई संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की हकदार होगी, क्योंकि वह ने अप्रत्यक्ष रूप से इसकी खरीद में योगदान दिया।
कोर्ट ने कहा,
"पत्नियां अपने घरेलू कामकाज करके पारिवारिक संपत्तियों के अधिग्रहण में जो योगदान देती हैं, जिससे उनके पति लाभकारी रोजगार के लिए फ्री रहते हैं। यह एक ऐसा कारक है जिसे यह न्यायालय विशेष रूप से संपत्तियों में अधिकार या स्वामित्व स्टैंड का फैसला करते समय ध्यान में रखेगा। पति या पत्नी के नाम पर और निश्चित रूप से, पति या पत्नी जो घर की देखभाल करते हैं और दशकों तक परिवार की देखभाल करते हैं, संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं।"
जस्टिस कृष्णन रामासामी ने कहा कि हालांकि वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो पत्नी द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देता हो, अदालत इसे अच्छी तरह से मान्यता दे सकती है। न्यायालय ने कहा कि कानून किसी न्यायाधीश को योगदान को मान्यता देने से नहीं रोकता है।
बेंच ने कहा,
“ कोई भी कानून न्यायाधीशों को पत्नी द्वारा अपने पति को संपत्ति खरीदने में मदद करने के लिए किए गए योगदान को मान्यता देने से नहीं रोकता है। मेरे विचार में यदि संपत्ति का अधिग्रहण परिवार के कल्याण के लिए दोनों पति-पत्नी के संयुक्त योगदान (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से दोनों समान हिस्से के हकदार हैं।"
वर्तमान मामले में अदालत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय, चिदंबरम के आदेश के खिलाफ कन्नियन नायडू द्वारा दायर दूसरी अपील पर विचार कर रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी पत्नी (पहली प्रतिवादी) उनकी ओर से खरीदी गई संपत्तियों को हड़पने की कोशिश कर रही है, जब वह विदेश में काम कर रहे हैं और उन्होंने जो वहां रुपया कमाया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पत्नी ने संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से सहायता मांगी थी और उन पर गलत तरीके से जीवन जीने का भी आरोप लगाया।
दूसरी ओर पत्नी ने दावा किया कि वह संपत्ति की समान रूप से हकदार है क्योंकि उसने पति के दूर रहने के दौरान परिवार की देखभाल की, जिससे उसके रोजगार के अवसर खत्म हो गए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी और उस रुपए का उपयोग पति की विदेश यात्रा के लिए किया गया और इसके अलावा उन्होंने सिलाई और ट्यूशन देकर भी रुपए कमाए थे, जिससे कुछ संपत्तियां हासिल की थीं।
अदालत पत्नी की इस दलील से सहमत हुई कि उसने घर और बच्चों की देखभाल करके परिवार में योगदान दिया है। अदालत ने कहा कि पत्नी ने, हालांकि प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान नहीं दिया, लेकिन बच्चों की देखभाल, खाना पकाने, सफाई और परिवार के रोजमर्रा के मामलों को बिना किसी असुविधा के प्रबंधित करके घर के कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वादी विदेश में था और पत्नी ने अपने सपनों का बलिदान दिया और अपना पूरा जीवन परिवार और बच्चों के लिए बिताया।
“आम तौर पर विवाह में पत्नी बच्चों को जन्म देती है और उनका पालन-पोषण करती है तथा घर की देखभाल करती है। इस प्रकार वह अपने पति को उसकी आर्थिक गतिविधियों के लिए मुक्त कर देती है। चूंकि यह उसके कार्य का प्रदर्शन है जो पति को अपना कार्य करने में सक्षम बनाता है, वह न्याय में है, इसके फल में हिस्सा लेने की हकदार है।"
अदालत ने कहा,
अदालत ने कहा कि एक पत्नी एक गृहिणी होने के नाते कई कार्य करती है जिससे घर में एक आरामदायक माहौल बनता है। अदालत ने कहा कि एक गृहिणी बिना किसी छुट्टी के दिन के 24 घंटे यह काम करती है और इसकी तुलना एक कमाऊ पति की नौकरी से नहीं की जा सकती, जो दिन में केवल 8 घंटे होती है।
अदालत ने देखा,
"बच्चों और परिवार की देखभाल के लिए, यह 8 घंटे की नौकरी जैसा कुछ नहीं है, जो पति विदेश में कर रहा था, लेकिन यह 24 घंटे की नौकरी है। पहली प्रतिवादी, एक पत्नी होने के नाते, 24 घंटे परिवार के लिए शारीरिक रूप से योगदान देती थी। हालांकि पति ने विदेश में अपनी 8 घंटे की नौकरी में से परिवार के लिए आर्थिक रूप से योगदान दिया और अपनी बचत से रुपए भेजे थे, जिससे उन्होंने संपत्ति खरीदी थी। उक्त बचत उनके द्वारा किए गए 24 घंटे के प्रयासों के कारण हुई थी।"
अदालत ने कहा कि जब पत्नी, शादी के बाद, अपना काम छोड़ देती है और अपने पति और बच्चों की देखभाल के लिए खुद को समर्पित कर देती है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता।
अदालत ने कहा , "अगर शादी के बाद वह अपने पति और बच्चों की देखभाल के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपना वेतन वाला काम छोड़ देती है, तो यह एक अनुचित कठिनाई है, जिसके परिणामस्वरूप अंत में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिसे वह अपना कह सके।"
इस प्रकार यह पाते हुए कि पत्नी ने भी संपत्तियों को हासिल करने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया, अदालत ने माना कि वह उसमें हिस्सेदारी की हकदार है।
पत्नी के दावों के संबंध में अदालत ने कहा कि उसने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि यह संपत्ति उसकी पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदी गई थी। इस प्रकार, अदालत ने यह अनुमान लगाया कि संपत्ति संयुक्त योगदान द्वारा खरीदी गई।
कोर्ट ने कहा कि पत्नी पति द्वारा अपने नाम पर अर्जित संपत्ति में आधे हिस्से की हकदार है।
केस टाइटल : कन्नैयन नायडू और अन्य बनाम कंसाला अम्मल और अन्य
साइटेशन : 2023 लाइव लॉ (मैड) 172
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