पत्नी ने मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल अपलोड की: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'मानसिक क्रूरता' के आधार पर पति को तलाक की मंजूरी दी

LiveLaw News Network

31 Aug 2021 9:46 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने 'मानसिक क्रूरता' के आधार पर 36 वर्षीय पति को तलाक की मंजूरी दी।

    जस्टिस जीए सनप ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत साबित करते हैं कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलकर्ता-पति को मानसिक पीड़ा दी जिससे उसके लिए उसके साथ रहना असंभव हो गया। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कि मानसिक क्रूरता ऐसी है कि इससे अपीलकर्ता के स्वास्थ्य को नुकसान होने की पूरी संभावना है।

    आगे कहा कि फैमिली कोर्ट पिछले साल पति की तलाक की याचिका को खारिज करते हुए दो मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर पत्नी के विवाह प्रोफाइल पर विचार करने में विफल रहा।

    अदालत ने आदेश में कहा,

    "इस दस्तावेज के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपीलकर्ता से छुटकारा पाना चाहती है और दूसरी शादी करना चाहती है।"

    अदालत ने कहा कि महिला का आचरण उसके लिखित बयान के अनुरूप नहीं है, जिसमें उसने "आज्ञाकारी पत्नी" होने का दावा किया है, जिसके बावजूद उसके ससुराल वाले उससे छुटकारा पाना चाहते हैं।

    कोर्ट के समक्ष मामला

    पति का मामला है कि जुलाई 2014 में अकोला में शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ पंजिम में रहने लगा क्योंकि वह गोवा में कार्यरत था। हालांकि, महिला ने अकोला में रहने की जिद की और आखिरकार एक साल के भीतर ही अपना घर छोड़ना पड़ा।

    पत्नी ने थाने में, महिला आयोग में, फैमिली कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक मामला और सीआरपीसी की धारा 498 के तहत उसके और उसके परिवार के सदस्य के खिलाफ एक अन्य शिकायत की थी।

    2020 में, फैमिली कोर्ट ने स्वीकार किया कि पत्नी ने पुरुष के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, अदालत ने कहा कि यह उचित आशंका पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पत्नी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक होगा।

    इसलिए पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अपीलकर्ता ने बताया कि उसकी पत्नी ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर प्रोफाइल अपलोड की थी।

    कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए कहा कि महिला के 2015 में अपने वैवाहिक घर से बाहर निकलने के छह साल बाद तलाक की कार्यवाही के लिए पुरुष को छोड़ दिया गया था।

    कोर्ट ने कहा कि सबूत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि प्रतिवादी की अपीलकर्ता के साथ रहने की कोई इच्छा है। यदि प्रतिवादी की ईमानदारी से इच्छा और अपनी शादी को बचाने की इच्छा होती तो उसने अंतिम से पहले ही दूसरी शादी करने का एक सचेत निर्णय नहीं लिया होता। अपीलकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों के साथ प्रतिवादी के आचरण के साथ-साथ याचिका दाखिल करने के बाद भी संदेह से परे साबित होगा कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के जीवन को दयनीय बना दिया है।

    अदालत ने आगे कहा कि पत्नी ने प्रतिवादी के खिलाफ निराधार शिकायतें की हैं और संबंधित मजिस्ट्रेट ने योग्यता के आधार पर पत्नी की घरेलू हिंसा की शिकायत को सही तरीके से खारिज कर दिया।

    कोर्ट ने कहा कि यह और भी ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी का दूसरी शादी करने का आचरण और अपीलकर्ता के साथ नहीं रहने का आचरण इस तथ्य से बड़ा है कि उसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन नहीं किया। हमारी राय में अपीलकर्ता के ठोस सबूतों के आधार पर यह मामला बनता है कि उसे उच्च स्तर की मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया गया है और इसलिए, उसने प्रतिवादी से अलग होने का एक सचेत निर्णय लिया।

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