व्यभिचार में रहने वाली पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति से भरण-पोषण की हकदार नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट

Sharafat

7 Oct 2023 11:56 AM IST

  • व्यभिचार में रहने वाली पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति से भरण-पोषण की हकदार नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि एक पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती, जब वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यभिचारी संबंध में हो।

    जस्टिस राजेंद्र बदामीकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने सत्र अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली पत्नी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसने बदले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पत्नी के पक्ष में दिए गए भरण-पोषण के आदेश को रद्द कर दिया था।

    पीठ ने कहा,

    " पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि याचिकाकर्ता अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं है और उसके पड़ोसी के साथ विवाहेतर संबंध हैं और उसने दावा किया कि वह उसके साथ रही है। जब याचिकाकर्ता व्यभिचार में रह रही है तो उसके भरण-पोषण का दावा करने का सवाल ही नहीं उठता। ”

    मजिस्ट्रेट अदालत ने अधिनियम की धारा 12 के तहत पत्नी के आवेदन पर अधिनियम की धारा 18 के तहत सुरक्षा आदेश दिया था और उसे 1,500 रुपये का भरण-पोषण और 1,000 रुपये किराया भत्ता और 5,000 रुपये मुआवजे के रूप में दिए थे।

    पति ने सत्र अदालत के समक्ष आदेश को चुनौती दी जिसने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

    पत्नी ने तर्क दिया कि वह प्रतिवादी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और यह पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करे। यह दावा किया गया कि चूंकि उसका अपने रिश्तेदार के साथ अवैध संबंध है, इसलिए घरेलू हिंसा का अनुमान लगाना आवश्यक है।

    पति ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक पड़ोसी के साथ भाग गई थी और उसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया और अपने प्रेमी के साथ रहने में रुचि दिखाई। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि यद्यपि वह कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, उसके आचरण और अवैध संबंध को देखते हुए वह किसी भी भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

    पीठ ने पति द्वारा जांचे गए गवाहों के साक्ष्यों को देखा, जिसमें उसके इस तर्क का समर्थन किया गया कि पत्नी भाग गई थी और पड़ोसी के साथ रह रही थी। इसके बाद यह देखा गया,

    “ याचिकाकर्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ता एक कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और भरण-पोषण की हकदार है, याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ईमानदार नहीं है और व्यभिचारी जीवन जी रही है। ”

    पत्नी के इस आरोप को खारिज करते हुए कि पति का एक युवती के साथ अवैध संबंध है, अदालत ने कहा, “ चूंकि याचिकाकर्ता गुजारा भत्ता का दावा कर रही है, इसलिए उसे साबित करना होगा कि वह अपने पति के प्रति रिश्ते में ईमानदार है और जब वह खुद ईमानदार नहीं है तो वह अपने पति की ओर उंगली नहीं उठा सकती। ”

    कोर्ट ने कहा,

    “ विद्वान मजिस्ट्रेट इनमें से किसी भी पहलू की सराहना करने में विफल रहे और यांत्रिक तरीके से भरण पोषण और मुआवजा दिया, जो एक विकृत आदेश है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की फिर से सराहना की है और याचिकाकर्ता के दावे को इस तथ्य के मद्देनजर खारिज कर दिया है कि वह व्यभिचारी जीवन जी रही है। ”

    केस टाइटल : एबीसी और एक्सवाईजेड

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