व्हाइटहैट जूनियर बनाम व्हाइटहैट एसआर: दिल्ली हाईकोर्ट ने बायजू के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म के ट्रेडमार्क सूट में डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट को निलंबित करने का आदेश दिया

Brij Nandan

17 Dec 2022 9:42 AM IST

  • Delhi High Court

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बायजू (Byju's) के स्वामित्व वाली व्हाइटहैट जूनियर द्वारा ट्रेडमार्क के उल्लंघन और पासिंग ऑफ करने का आरोप लगाने के बाद एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर को 'व्हाइटहैट सीनियर' मार्क का उपयोग करने से रोक दिया है।

    जस्टिस अमित बंसल ने व्हाइटहैट जूनियर के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए निर्देश दिया कि वेबसाइट www.whitehatsr.in की पहुंच और संचालन को निलंबित कर दिया जाए और डोमेन नाम को हटाया जाए।

    अदालत व्हाइटहैट एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपत्तिजनक वेबसाइट के मालिक विनय कुमार सिंह के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई कर रही थी।

    व्हाइटहैट जूनियर ने अदालत को बताया कि उसके पास "व्हाइटहैट जूनियर" के साथ-साथ अन्य डेरिवेटिव के ट्रेडमार्क पंजीकरण हैं और डोमेन नाम "व्हाइटहाटजेआर डॉट कॉम" भी है, जो 23 मई, 2018 को पंजीकृत किया गया था।

    वादी के अनुसार, "व्हाइटहैट जूनियर" मार्क ने कंपनी के ट्रेडमार्क के अनन्य और व्यापक उपयोग के कारण जाने-माने ट्रेडमार्क का दर्जा हासिल कर लिया है।

    व्हाइटहैट जूनियर ने अदालत को बताया कि उसके द्वारा प्रतिवादी को एक लीगल नोटिस भेजा गया था, जिसके जवाब में सिंह ने "व्हाइटहैट जूनियर" मार्क में वादी के बौद्धिक संपदा अधिकारों को स्वीकार किया।

    व्हाइटहैट जूनियर के अनुसार, सिंह ने दावा किया कि विवादित मार्क इसके मार्क से अलग हैं और वह उनका इस्तेमाल विभिन्न सेवाओं यानी परामर्श सेवाओं के लिए कर रहे थे।

    मार्क के साथ-साथ दोनों पक्षों के डोमेन नाम की तुलना करते हुए जस्टिस बंसल ने पाया कि सिंह द्वारा उपयोग किए जा रहे मार्क व्हाइटहैट एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के भ्रामक रूप से समान हैं।

    "'व्हाइटहैट जूनियर' में प्रत्यय "सीनियर" के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप कोई भौतिक अंतर नहीं होगा, ताकि अभियोगी के उन लोगों से प्रतिवादी के मार्क को अलग किया जा सके। न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, उपभोक्ताओं को गुमराह किया जाएगा। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी किसी तरह से वादी से संबद्ध है या सेवाएं वादी से जुड़ी हैं।

    अदालत ने कहा कि वादी की ओर से एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है, यह कहते हुए कि सुविधा का संतुलन व्हाइटहैट जूनियर के पक्ष में और सिंह के खिलाफ है।

    अदालत ने 21 मार्च, 2023 को अगली सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा,

    "अगर प्रतिवादी विवादित मार्क का इस्तेमाल करना जारी रखता है, तो वादी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होगी।"

    अदालत ने प्रतिवादी को सभी सोशल मीडिया पेजों को हटाने का भी निर्देश दिया।

    वादी की ओर से एडवोकेट श्वेताश्री मजूमदार, पृथ्वी सिंह, रोहन कृष्णा सेठ और अर्चिता निगम पेश हुए।

    केस टाइटल: व्हाइटहैट एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बनाम विनय कुमार सिंह

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:





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