एलएसडी की मात्रा निर्धारित करते समय सूखे एलएसडी ड्रॉप्स से युक्त पेपर का वजन नहीं गिना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

12 Dec 2020 1:00 PM IST

  • एलएसडी की मात्रा निर्धारित करते समय सूखे एलएसडी ड्रॉप्स से युक्त पेपर का वजन नहीं गिना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

    यह निर्धारित करते हुए कि सूखे एलएसडी (LSD) ड्राप से युक्त पेपर के वजन को एलएसडी की मात्र निर्धारित करते हुए जोड़े जाने का सेशंस कोर्ट का विचार अनुचित है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (07 दिसंबर) को ठाणे निवासी एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जो कथित रूप से एलएसडी ड्रॉप्स और चरस के साथ पाया गया था।

    न्यायमूर्ति संदीप के. शिंदे की खंडपीठ ने आगे कहा कि कागज, जिसे निगलने से ड्रग निकलती है, वह सिर्फ ड्रग को अंंदर ले जाता है और इसके उपभोग की सुविधा देता है और इस प्रकार, "एलएसडी के साथ कागज एक पूरे के रूप में NDPS अधिनियम के अर्थ के भीतर 'मिश्रण' के अंंतगर्त नहींं आता है।

    मामला न्यायालय के समक्ष

    ज़मानत आवेदक हितेश मल्होत्रा ​​को जून 2019 में ठाणे की वर्तकनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि वह कथित तौर पर एलएसडी पेपर और एलएसडी ड्रॉप के पकड़ा गया था।

    इसके बाद घर की तलाशी के दौरान एलएसडी सोल्यूशन बरामद किया गया।

    [नोट: इसकी शुद्ध अवस्था में एलएसडी एक सफेद, गंधहीन पदार्थ है। हालांकि, एलएसडी इतना शक्तिशाली है कि शुद्ध ड्रग की एक छोटी खुराक वस्तुतः अदृश्य है।

    आरोप है कि साथ ही अलमारी में रखे 970 ग्राम (570 + 400 ग्राम) बरामद किए गए।

    तर्क सामने रखे

    ठाणे सेशन कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसके पास से कथित तौर पर बरामद की गई कंट्राबेंड सामग्री की मात्रा 'कमर्शियल' थी और इसलिए आवेदक ने हाईकोर्ट का रुख किया।

    आवेदक ने इस आधार पर ज़मानत मांगी कि एलबीडी और चरस की मात्रा कथित तौर पर उसके घर से बरामद की गई, 'व्यावसायिक मात्रा' से कम थी, और इसलिए इस मामले के तथ्य में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं थी।

    न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि उसके पास से बरामद 10 टुकड़ों का कुल वजन 140 मिलीग्राम था, लेकिन अन्य 13 पेपर (कथित रूप से घर की तलाशी के दौरान पाए गए) के वजन का कहीं उल्लेख नहीं किया गया था।

    हालांकि, रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के वकील ने दावा किया कि उसके पास से कथित तौर पर बरामद एलएसडी की मात्रा 0.4128 मिलीग्राम थी, जो वाणिज्यिक मात्रा (0.1 ग्राम) से बहुत कम थी।

    यह अंतिम तर्क दिया गया था कि कथित रूप से बरामद 'एलएसडी ड्रॉप्स' और 'चरस' (970 ग्राम) का वजन 'वाणिज्यिक मात्रा' से कम था और इसलिए आवेदक को जमानत पर रिहा करने में कोई बाधा नहीं है, जितना कि कठोरता से धारा 37 इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है।

    दूसरी ओर, यह राज्य द्वारा तर्क दिया गया था कि चूंकि एलएसडी सोल्यूशन की एलएसडी ड्रॉप सूख जाती हैं, उन्हें कागजों से अलग नहीं किया जा सकता है, यह एक 'मिश्रण' की मात्रा है और इसलिए कागज के वजन को 'के साथ गिना जाना है' एलएसडी डॉट्स / ड्रॉप 'ड्रग की मात्रा निर्धारित करने के लिए जो 0.1 ग्राम से अधिक था।

    कोर्ट का आदेश

    न्यायालय का मत था कि एलएसडी पेपर एक पूरे के रूप में NDPS अधिनियम के अर्थ के भीतर 'मिश्रण' के अंंतगर्त नहींं आता है।

    न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एलएसडी ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कागज के वजन को कंट्राबंड सामग्री की मात्रा निर्धारित करते हुए नहीं गिना जा सकता है, चाहे वह छोटे, मध्यवर्ती या वाणिज्यिक (एनडीपीएस अधिनियम के तहत) हो।

    न्यायालय ने आगे कहा,

    "रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट से पता चलता है कि एलएसडी ड्रॉप के घोल की मात्रा 0.4128 मिलीग्राम थी, जो व्यावसायिक मात्रा के 0.1 ग्राम से कम थी। इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है।"

    केस का शीर्षक - हितेश हेमंत मल्होत्रा ​​बनाम महाराष्ट्र राज्य [आपराधिक जमानत आवेदन सं। 2020 का 352]

    आदेश की प्रति डाउनलोड करें




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