"दिल्ली सरकार क्या कर रही है?": दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू में COVID-19 केयर सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

13 July 2021 4:22 AM GMT

  • दिल्ली सरकार क्या कर रही है?: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू में COVID-19 केयर सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार से जवाब मांगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रस्ताव में तेजी नहीं लाने के आचरण पर सवाल उठाने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में COVID-19 केयर सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

    न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "दिल्ली सरकार क्या कर रही है? फिर आप केंद्र को दोष देना शुरू कर देते हैं।"

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अभिक चिमनी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि COVID-19 संख्या अभी उतनी नहीं है और इसलिए इस प्रक्रिया को आरडब्ल्यूए द्वारा भी आगे बढ़ाया जा सकता है।

    पीठ द्वारा पूछे गए सवाल पर कि सरकार ने अपने पिछले आदेश के अनुसार क्या किया है, दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता रिजवान ने अदालत को अवगत कराया कि हालांकि सरकार ने संबंधित विभाग को COVID -19 केयर सेंटर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने आज तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।

    एडवोकेट रिजवान कहा कि,

    "हमने पहले ही स्वास्थ्य विभाग को फाइल भेज दी है। फाइल लंबित है।"

    जस्टिस पल्ली ने इस पर कहा कि,

    "यह आपका विभाग है। आपने इसे जून में अनुमोदन के लिए भेजा था। एक महीना पहले ही बीत चुका है। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि वे ऐसा नहीं कर सकते।"

    दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर कि 2 सप्ताह की अवधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट ने मामले को 13 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया है।

    अदालत ने कहा कि उम्मीद है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले, जेएनयू परिसर के अंदर COVID देखभाल केंद्र चालू हो जाएगा। सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम तीन दिन पहले दोनों प्रतिवादियों द्वारा एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए।

    जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सबमिशन पर यह आदेश आया कि जेएनयू परिसर के अंदर एक COVID-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए एक साइट की पहचान की गई है और उसका निरीक्षण किया गया है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि विश्वविद्यालय की COVID प्रतिक्रिया टीम के अधिकारियों ने एसडीएम और दिल्ली सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें बुलाई थीं जो COVID-19 देखभाल केंद्र को जल्द से जल्द चालू करने के लिए त्वरित कदम उठा रहे हैं।

    दूसरी ओर, दिल्ली सरकार द्वारा यह प्रस्तुत किया कि समर्पित COVID अस्पताल, जिसे COVID देखभाल केंद्र से जोड़ा जाना आवश्यक है, को अंतिम रूप दिया गया है और इस संबंध में एक संचार पहले ही स्वास्थ्य विभाग, GNCTD को भेजा जा चुका है।

    कोर्ट में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र संघ और शिक्षक संघ और जेएनयू के दो प्रोफोसर की ओर से यह याचिका दायर की गई थी।

    याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में COVID देखभाल सुविधाओं की स्थापना के लिए निर्देश के साथ-साथ COVID प्रतिक्रिया टीम और विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कुछ ऑक्सीजन सुविधाओं के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने की मांग की थी।

    याचिकाकर्ता ने कहा था कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह के आसपास COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण याचिकाकर्ताओं ने संबंधित क्षेत्र के तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए प्रतिवादी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, जेएनयू के कुलपति के साथ-साथ एडीएम/एसडीएम को कई पत्र लिखे।

    हालांकि किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए याचिका दायर की।

    कोर्ट ने इस प्रकार यह देखते हुए कि COVID टास्क फोर्स और COVID रिस्पांस टीम पहले से ही JNU परिसर में काम कर रही है, निम्नलिखित निर्देश जारी किए कि COVID-19 पॉजिटिव व्यक्तियों को तत्काल आइसोलेट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के अंदर एक 'कोविड देखभाल केंद्र' स्थापित किया जाए। इसके लिए परिसर की पहचान संबंधित एसडीएम के परामर्श से कोविड टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी।

    कोर्ट ने मई के अंत में पिछली सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार से इस संबंध में हुई प्रगति पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (11 मई) को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को तेजी और तत्परता के साथ प्रतिक्रिया नहीं देने पर उसकी खिंचाई की क्योंकि COVID केयर सेंटर की स्थापना की मांग करने वाले छात्रों और शिक्षकों द्वारा दायर याचिका के मुताबिक COVID-19 मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही याचिका में परिसर के भीतर ऑक्सीजन उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने की मांग की गई थी।

    केस का शीर्षक: जेएनयू शिक्षक संघ और अन्य बनाम जेएनयू और अन्य।

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