पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामलाः कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

LiveLaw News Network

3 Aug 2021 1:38 PM GMT

  • पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामलाः कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य में कथित चुनाव बाद हिंसा से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जस्टिस आई.पी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की पाँच जजों की बेंच ने मंगलवार को संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं।

    पश्चिम बंगाल सरकार ने व्यापक प्रस्तुतियाँ दीं, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने प्रस्तुतियाँ दीं।

    केंद्र सरकार ने न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि वह न्यायालय के आदेशों के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) और एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की सेवाओं का विस्तार करने के लिए तैयार है।

    पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ:

    NHRC समिति के सदस्य राजनीति से प्रेरित है

    पुलिस महानिदेशक, (डीजीपी) पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि NHRC समिति का गठन स्वाभाविक रूप से पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित था। वरिष्ठ वकील ने समिति के सदस्य आतिफ रशीद का जिक्र किया, जिन्होंने पहले भाजपा की ओर से चुनाव लड़ा था। अदालत को यह भी बताया गया कि आतिफ रशीद ने नौ जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल पर एक पुलिस अधीक्षक के साथ एक साक्षात्कार अपलोड किया था, जो इंगित करता है कि चुनाव के बाद की हिंसा के आरोपों के बारे में NHRC कमेटी की रिपोर्ट द्वारा एक निर्धारण पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था।

    वरिष्ठ वकील सिंघवी ने आरोप लगाया,

    "समिति की रिपोर्ट 13 जुलाई को दायर की गई है और समिति के सदस्यों का दृष्टिकोण नौ जुलाई को पहले से ही स्पष्ट था।"

    वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि समिति के एक अन्य सदस्य राजुलबेन एल देसाई का भी भाजपा से अलग से जुड़ाव है। इसके अलावा, राजीव जैन एक अन्य समिति सदस्य है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक थे।

    नतीजतन, वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि रिपोर्ट में 'पूर्वाग्रह की उचित संभावना' मौजूद है। उन्होंने एके कृपाक बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी संदर्भ दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भले ही किसी भी समिति के सदस्य के खिलाफ पूर्वाग्रह की संभावना का संकेत दिया गया हो, पूरी कार्यवाही को ही दूषित माना जाना चाहिए।

    वकील सिंघवी ने आरोप लगाया,

    "एक बूंद पूरे गिलास को गंदा कर देती है। इस तरह की रचना पूरी प्रक्रिया और रिपोर्ट को गंभीर रूप से कलंकित करती है।"

    NHRC रिपोर्ट में पूर्व नियोजित शिकायतें शामिल हैं

    वरिष्ठ अधिवक्ता मनु सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उन मामलों से भरी हुई है, जो चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले दायर किए गए थे। इसके बाद वरिष्ठ वकील ने इस तरह की पूर्व नियोजित शिकायतों के विभिन्न उदाहरणों से न्यायालय को अवगत कराया।

    वकील ने आरोप लगाया,

    "पूरा दृष्टिकोण कारणात्मक और पूर्व नियोजित है। लगभग उसी तरह जैसे कि रेडीमेड शिकायतों को तैयार रखा गया था।"

    इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि पेटेंट की कमियों के कारण ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

    चुनाव बाद हिंसा के मामलों के दायरे पर आगे विचार करते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि केवल उन घटनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो 'चुनाव परिणाम के तत्काल बाद' में हुई थीं।

    वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इस प्रकार शिकायतों का चुनाव परिणाम से संबंध होना चाहिए और शिकायतों को ध्यान में रखते हुए 'अस्थायी और स्थानिक सीमाएं' लगाई जानी चाहिए।

    बयानों के अंग्रेजी अनुवादित संस्करण और पीड़ितों के मूल रूप से दर्ज बयानों के बीच विसंगतियां

    वरिष्ठ वकील सिंघवी ने अदालत को यह भी बताया कि पीड़ितों द्वारा दायर मूल बंगाली बयानों और समिति द्वारा किए गए उनके बाद के अनुवाद में भारी विसंगतियां हैं। इस तरह के एक कथित 'सकल अतिशयोक्ति' की ओर इशारा करते हुए वकील ने प्रस्तुत किया कि समिति ने एक बयान के अंग्रेजी अनुवादित संस्करण में 'टीएमसी गुंडे' वाक्यांश डाला है, जिसका रिकॉर्ड किए गए मूल बयान में कोई उल्लेख नहीं था।

    महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को एक ऐसे उदाहरण से अवगत कराया, जिसमें मूल शिकायत एक सोने की चेन छीनने की घटना से संबंधित थी, जो चुनाव के बाद की हिंसा से पूरी तरह से संबंधित नहीं थी। हालांकि, इसके बाद के अनुवादित संस्करण में समिति ने दर्ज किया था कि संबंधित शिकायतकर्ता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर हमला किया था। इस हमलेमें उनकी कपड़े को जबरदस्ती हटा दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि समिति द्वारा दर्ज किए गए कई मामलों में आरोपी को पीड़ित बताया गया है।

    इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि NHCR समिति ने अपने प्रेस नोट में उल्लेख किया था कि उसने विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

    इस तरह के एक प्रेस नोट पर आपत्ति जताते हुए वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया,

    "प्रेस नोट कभी जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा, केवल उन विशिष्ट स्थानों को ही जाने के लिए चुनने के मानदंड क्या हैं?"

    NHRC समिति की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता

    वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि सभी कमियों को देखते हुए रिपोर्ट पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है।

    उन्होंने आगे कहा,

    "आपके प्रभुत्व का सुझाव दिया जा रहा है कि केवल इसलिए कि एक वैधानिक समिति शामिल है, इसकी रिपोर्ट को महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि, यह केवल एक तदर्थ निकाय है। इसकी रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है।"

    NHRC समिति द्वारा दर्ज अधिकांश शिकायतों में तिथियां निर्दिष्ट नहीं हैं

    पश्चिम बंगाल के डीजीपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने अदालत को बताया कि NCHR समिति द्वारा दर्ज की गई 1979 की शिकायतों में से 864 शिकायतों में किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है, जो लगभग 43.65 प्रतिशत शिकायतें हैं। इसके अलावा समिति द्वारा दर्ज किए गए 72 बलात्कार के मामलों में से नौ मामलों में तारीखों का उल्लेख नहीं है और चार मामले दो मई से पाँच मई के बीच की अवधि के हैं (जब नई राज्य सरकार ने अभी तक सत्ता संभाली नहीं थी)।

    राज्य पुलिस द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए 268 मामले दर्ज

    महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को अवगत कराया कि NCHR समिति द्वारा राज्य पुलिस को भेजी गई शिकायतों के अलावा पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 268 मामले दर्ज किए हैं। महाधिवक्ता ने ऐसे उदाहरणों की ओर भी इशारा किया जिनमें न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर संज्ञान लेने से पहले ही पुलिस द्वारा स्वत: एफआईआर दर्ज की गई है।

    एडवोकेट जनरल दत्ता ने प्रस्तुत किया,

    "ऐसा नहीं है कि पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय है। यहां तक ​​कि NCHR के शिकायतों के संदर्भ के बिना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।"

    इस पर पीठ ने महाधिवक्ता से सवाल किया,

    ''पहले दिन से ही आपका रुख था कि कोई हिंसा नहीं हुई थी, तो ये शिकायतें क्या संकेत देती हैं?''

    जवाब में महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 45 प्रतिशत मामले दो मई से पाँच मई के बीच की अवधि से संबंधित हैं, जब नई राज्य सरकार को सत्ता संभालनी बाकी थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हिंसा के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन समय के साथ मामले काफी कम हो गए। महाधिवक्ता ने अदालत को यह भी स्पष्ट किया कि राज्य पुलिस द्वारा दर्ज स्वत: संज्ञान मामलों में गंभीर अपराध भी शामिल हैं।

    केंद्र की ओर से प्रस्तुतियाँ:

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) वाईजे दस्तूर ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि केंद्र न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सीबीआई और एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की सेवाओं का विस्तार करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को NHRC समिति द्वारा अनुशंसित बलात्कार, हत्या जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित आरोपों की जांच के लिए बुलाया जा सकता है। यह भी कहा गया था कि यदि एक एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन किया जाता है, तो केंद्र कुछ अभियोजकों की सेवाओं का विस्तार करने के लिए भी तैयार होगा।

    इस पर, बेंच ने कहा,

    "एनएचआरसी समिति की सिफारिशें 1993 के अधिनियम के उल्लंघन के कारण अब विवादास्पद हो गई हैं।"

    इसने एएसजी से आगे सवाल किया,

    "इस समय, सभी एफआईआर राज्य के पास हैं। क्या यह अब सभी शिकायतों को राज्य पुलिस से केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने का उपयुक्त समय है?"

    जवाब में, एएसजी दस्तूर ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सीमित क्षमता में न्यायालय के समक्ष था और यह मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था।

    नतीजतन, प्रस्तुतीकरण इस तथ्य तक सीमित था कि केंद्रीय एजेंसियों की सेवाओं को न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नियोजित किया जा सकता था।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ:

    स्वतंत्र एसआईटी के गठन की आवश्यकता

    अधिवक्ता प्रियंका टिबरेवाल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि चुनाव के बाद की हिंसा के कारण कई लोग विस्थापित हो गए थे और वे अभी भी वापस नहीं आ पाए हैं। यह दर्शाता है कि राज्य में हिंसा जारी है। उन्होंने आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की भी वकालत की। वरिष्ठ अधिवक्ता बिकाश रंजन भट्टाचार्य और अधिवक्ता जे. साई दीपक ने भी इसी तरह की चिंताओं की वकालत की थी।

    हिंसा का तथ्य विवादित नहीं हो सकता

    वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि समिति के सदस्यों के कथित पूर्वाग्रह समिति के निष्कर्षों को खराब नहीं करते हैं कि वास्तव में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी।

    इसके अलावा, वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया,

    "चुनाव आयोग राज्य की सामान्य कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। राज्य ने यह कहकर जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है कि नई सरकार पाँच मई को ही सत्ता में आई थी।"

    इसके अलावा, अधिवक्ता जे. साई दीपक ने यह भी तर्क दिया कि चुनाव के बाद की हिंसा के आरोपों को दरकिनार करने के लिए केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य मशीनरी पीड़ितों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है जब तक कि बाहरी हस्तक्षेप न हो।

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