पश्चिम बंगाल चुनाव- "सरकारी कर्मचारियों/पुलिस बल का उपयोग COVID प्रोटोकॉल/दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए करें": कलकत्ता HC ने चुनाव अधिकारियों से कहा

Sparsh Upadhyay

20 April 2021 4:10 PM GMT

  • पश्चिम बंगाल चुनाव- सरकारी कर्मचारियों/पुलिस बल का उपयोग COVID प्रोटोकॉल/दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए करें: कलकत्ता HC ने चुनाव अधिकारियों से कहा

    कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार (20 अप्रैल) को मुख्य चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ऐसे सरकारी अधिकारियों और पुलिस बल का उपयोग करने के लिए कहा, जो सीओवीआईडी ​​-19 प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

    मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने चुनावों के दौरान COVID-19 दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल की एक रिपोर्ट का अवलोकन किया।

    मामले में पिछली सुनवाई के दौरान, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल को निर्देश जारी किए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव कराने के लिए COVID दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाए।

    यह देखते हुए कि भारत के चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल द्वारा जारी दिशा-निर्देश को "सख्त तरीके से लागू करने की आवश्यकता है", न्यायालय ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

    इसके अलावा, अदालत ने निर्देश दिया था कि "उन लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने चाहिए जो COVID प्रोटोकॉल का पालन करने में असफल रहे या उपेक्षा की या इनकार करते हैं"।

    "समाज के अन्य सदस्यों के जीवन के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैया या व्यवहार को अनुमति नहीं दी जा सकती है", आदेश में अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह चुनाव प्रचार में लगे हों या अन्यथा, COVID प्रोटोकॉल के खिलाफ जाते हुए पाया जाए तो "ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए"।

    आज राज्य के महाधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि भारत के चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं और यह उनके लिए है कि वे उचित कदम उठायें।

    इसके अलावा, न्यायालय ने उल्लेख किया कि यह भारत के चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए खुला है कि के अपनी रिपोर्ट के अनुच्छेद 43 में अनुसार अपेक्षित कदम उठाए और साथ ही निर्धारित दिशानिर्देशों और आदेशों के कड़ाई से अनुपालन के द्वारा COVID प्रोटोकॉल का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करे जोकि सभी राजनीतिक दलों, चुनावी उम्मीदवारों और अन्य सभी चुनाव प्रक्रिया से संबंधित हैं।

    कोर्ट ने आगे टिप्पणी की,

    "इसका स्पष्ट अर्थ है कि मुख्य चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसे सरकारी अधिकारियों और पुलिस बल का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो सार्वजनिक क्षेत्र में इसके दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

    अंत में, मामले को आगे की सुनवाई के लिए गुरुवार (22 अप्रैल) को पोस्ट करते हुए, अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल, मुख्य चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुती देंगे।

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