पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य आबकारी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा, बार में महिलाओं के काम करने पर लगी भेदभावपूर्ण रोक हटाने की तैयारी
Amir Ahmad
20 March 2025 1:47 PM IST

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य विधानसभा के समक्ष बंगाल आबकारी अधिनियम 1909 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा, जिससे महिलाओं को राज्य में शराब की ऑन दुकानों में काम करने की अनुमति दी जा सके, जो वर्तमान में आबकारी नियमों के तहत निषिद्ध है।
ऑन दुकान वह होती है, जहां परिसर में शराब पीने के लिए बेची जाती है, जबकि ऑफ दुकान वह होती है जहां शराब काउंटर पर बेची जाती है।
महिलाओं को ऐसे बार में काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव जहां शराब परोसी जाती है, मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा पेश किया गया, जिन्होंने बार में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध को भेदभावपूर्ण बताया।
उल्लेखनीय है कि अनुज गर्ग एवं अन्य बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं अन्य (2007) 1 एससीसी 491 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जेंडर के आधार पर महिलाओं को बार में रोजगार से बाहर रखना जेंडर भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक निषेध का स्पष्ट उल्लंघन है।
आबकारी अधिनियम के इर्द-गिर्द अन्य घटनाक्रमों में राज्य सरकार ने अवैध शराब के निर्माण के लिए गुड़ के उपयोग को रोकने और इसे दंडनीय अपराध बनाने की भी मांग की है।

