वकील कल्याण फंड : दिल्ली सरकार ने लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए
LiveLaw News Network
19 March 2020 7:45 PM IST
चीफ मिनिस्टर एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक के दौरान, दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अधिवक्ताओं के लिए ओटीपी सुविधा के साथ एक अनुकूलित ऑनलाइन एप्लिकेशन स्थापित करेगी।
सभी प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता जो दिल्ली के बार काउंसिल के साथ नामांकित हैं और दिल्ली की मतदाता सूची में हैं, वे कल्याणकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
योजना का लाभ लेने का इरादा रखने वाले योग्य अधिवक्ता ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, जो कानून विभाग की वेबसाइट पर 21 मार्च, 2020 (शनिवार) सुबह 9.30 बजे से 31 मार्च, 2020 तक उपलब्ध होगा।
पिछले साल फरवरी में तीस हजारी कोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने दिल्ली-एनसीआर में वकीलों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए सालाना 50 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की घोषणा की थी। इसके बाद नवंबर, 2019 में, दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि
50-करोड़ रुपए के अधिवक्ता कल्याण कोष के उपयोग की सिफारिश करने के लिए 13 वकीलों वाली एक समिति बनाई जाएगी।
उक्त समिति ने निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव दिया था:
1) समूह (टर्म) बीमा प्रति वकील के लिए दस लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान करना।
2) 25 वर्ष की आयु तक के अधिवक्ताओं, उनके पति या पत्नी और दो आश्रित बच्चों के लिए पांच लाख रुपये की राशि तक बीमा कवरेज।
3) सभी 6 जिला अदालतों में प्रिंटर के साथ-साथ ई-जर्नल्स और ई-जर्नल्स के वेब संस्करणों के साथ लोड किए गए 10 कंप्यूटरों के साथ ई-लाइब्रेरी।
4) 6 जिला अदालतों में से प्रत्येक में अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के लिए क्रेच सुविधा।
बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने सभी 4 सिफारिशों को मंजूरी दी और पीआर सचिव (कानून) को तुरंत ऑनलाइन एप्लिकेशन बनाने के लिए एक निविदा जारी करने और सॉफ्टवेयर विकसित होने के बाद लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए निर्देशित किया।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना सभी वकीलों तक पहुंचे, अखबारों के माध्यम से इस फैसले को प्रचारित करने और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सभी पंजीकृत सदस्यों को एसएमएस भेजने के लिए एक और दिशा निर्देश दिया गया है।
सोमवार को, कल्याणकारी योजना को लागू करने में देरी से व्यथित, दिल्ली की बार काउंसिल ने दिल्ली सरकार को सूचित किया था कि यदि अगले तीन दिनों के भीतर योजनाओं को लागू नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल का सहारा लेंगे।