पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर सभी जिलों में केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश दिया

Sharafat

15 Jun 2023 2:37 PM GMT

  • पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर सभी जिलों में केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश दिया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को 2023 के पंचायत चुनावों के लिए 48 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के लिए केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश दिया है।

    मुख्य न्यायाधीश शिवगणमन और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

    पीठ ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करने और बलों को तैनात करने का निर्देश मंगलवार को पारित किया गया था लेकिन इस संबंध में कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया। जबकि आयोग ने कहा कि कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में कुछ दिन लग सकते हैं, न्यायालय ने कहा कि अधिक समय लेने से केवल अधिक नुकसान होगा और "चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता" में मदद नहीं मिलेगी ।

    इस प्रकार एसईसी को पश्चिम बंगाल में सभी जिलों के लिए न्यायालय के फैसले के 48 घंटों के भीतर केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती के लिए निर्देशित किया गया था। इसकी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी और पश्चिम बंगाल राज्य से कोई खर्च नहीं लिया जाएगा।

    इसके अलावा, यह भी निर्देशित किया गया कि एसईसी अपने चुनाव अधिकारियों को अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करने के लिए कहे और जब भी कहा जाए, चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपनी पहचान साबित करें। इन टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया गया।

    केस टाइटल : सुवेंदु अधिकारी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य डब्ल्यूपीए(पी)/298/2023

    कोरम: मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणमन और जस्टिस उदय कुमार

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (कैल) 162

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