पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव : कलकत्ता हाईकोर्ट ने जबरदस्ती नामांकन वापस लेने के आरोपों पर एसईसी से जवाब मांगा
Sharafat
23 Jun 2023 9:44 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को होने वाले आगामी पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन को जबरदस्ती वापस लेने के आरोपों पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ("एसईसी") से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणन और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा,
“ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग कैसे चलाया जा रहा है… मतदाता स्वयं शिकायत कर रहे हैं कि जो नामांकन दाखिल करने के इच्छुक थे, वह सक्षम नहीं थे और उनकी पसंद का अधिकार प्रभावित हो रहा है… यह कैसे संभव है। फिर यह सुना गया कि लगभग 20,000 नामांकन वापस ले लिए गए हैं... अपनी बात करूं तो आयोग आमतौर पर हमेशा सकारी वकीलों के संपर्क में रहता है और वे हमेशा अदालत के आदेशों का जवाब देते हैं और समय पर रिपोर्ट भेजते हैं... यह नहीं हो रहा है... हम नहीं जानते कि यह यहां कैसे चलता है...। ''
अर्धसैनिक बलों की तैनाती और चुनाव प्रक्रिया के निष्पक्ष संचालन के लिए 13 जून और 15 जून के न्यायालय के आदेशों की कथित अवज्ञा के लिए एसईसी के खिलाफ शुरू की गई एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं । इस तरह के आदेशों की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जून 2023 के एक विस्तृत आदेश में की थी।
आवेदकों ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के बार-बार आदेशों के बाद भी एसईसी ने उसमें सूचीबद्ध किसी भी निर्देश पर ध्यान नहीं दिया। कानून-व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, केंद्रीय बलों की तत्काल मांग समेत कई निर्देशों की कथित तौर पर अनदेखी की गई।
यह आवेदकों का मामला था कि कानून और व्यवस्था के अभाव में उम्मीदवारों पर नामांकन वापस लेने का दबाव डाला जा रहा था, पिछले 5 दिनों में लगभग 20000 उम्मीदवारों ने भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों के बीच अपना नामांकन वापस ले लिया।
एसईसी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि वे बिना समय बर्बाद किए और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि 20 जून को सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त होने पर उन्होंने तुरंत केंद्रीय बलों की 800 कंपनियों की तैनाती के लिए केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को लिखा।
एसईसी के अनुसार जब यह सुनवाई चल रही थी, केंद्र सरकार ने 315 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी थी, जो किसी भी समय आ जाएंगी और शेष कंपनियों को भी मंजूरी दे दी जाएगी और जल्द से जल्द तैनात किया जाएगा।
एएसजी अशोक चक्रवर्ती ने केंद्र सरकार से एक आधिकारिक सूचना भी दी कि केंद्रीय बलों की मांग प्राप्त हो गई है और पर्याप्त संख्या में बल जुटाए गए हैं और भेजे जा रहे हैं और शेष को तत्काल भविष्य में भेजा जाएगा।
एसईसी ने आगे प्रस्तुत किया कि कुल 273 क्लास वन पश्चिम बंगाल सिविल सेवा अधिकारियों और 22 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और एसईसी एचसी और एससी के निर्णयों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था।
बेंच ने अपने आदेश में माना कि कोर्ट के पहले के आदेशों के पीछे का इरादा समय को सर्वोपरि बनाए रखना, चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता को बनाए रखना और इसकी शुद्धता बनाए रखना था जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।
इसलिए जबकि उन्होंने बलों की मांग और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के संबंध में एसईसी की दलीलों पर ध्यान दिया, बेंच के अनुसार इस मामले में महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि न्यायालय के प्रारंभिक आदेशों और केंद्रीय बलों के लिए पहली मांग के बीच देरी कैसे हुई। गणना की जानी चाहिए और क्या ऐसी कोई भी देरी न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा के समान होगी।
बेंच के अनुसार, 13 जून और 15 जून के दोनों आदेशों में निश्चित समयसीमा का उल्लेख किया गया था, और इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या एसईसी द्वारा विभिन्न चरणों में अपने आचरण से इन आदेशों को अव्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया था।
यह माना गया कि इस तरह के प्रश्न का निर्णय हलफनामे के बिना नहीं किया जा सकता और एसईसी को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था जिसमें अपने कार्यों और ऐसा करने में लगने वाले समय का विवरण उन सभी पहलुओं से संबंधित है जो हाईकोर्ट द्वारा अपने दोनों आदेशों में शामिल किए गए थे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।
मामले की अगली सुनवाई 28 जून को तय की गई है ।
कोरम: मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणन और जस्टिस उदय कुमार