सहायता प्राप्त प्राइवेट आश्रम स्कूलों के वॉचमैन सरकारी आश्रम स्कूलों के वॉचमैन के समान वेतनमान के हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

Brij Nandan

23 Sep 2022 12:07 PM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में राज्य सरकार को सरकारी आश्रम स्कूलों में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए सहायता प्राप्त पाइवेट आश्रम स्कूलों में अस्थायी वॉचमैन के वेतन का विस्तार करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा,

    "जगजीत सिंह में अस्थायी कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर कानून के ध्वनि प्रदर्शन को देखते हुए हमें यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को सरकारी आश्रम स्कूलों में लगे चौकीदार / सुरक्षा गार्ड / मल्टी-टास्किंग स्टाफ पद के लिए स्वीकार्य वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना आवश्यक है।"

    जस्टिस मंगेश एस. पाटिल और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ निजी सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों के चौकीदारों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें सरकारी आश्रम स्कूलों में चौकीदार के समान वेतन की मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ता नं 1 आदिवासी विकास विभाग के आश्रम स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का एक एसोसिएशन है। बाकी याचिकाकर्ता विभिन्न निजी सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों में सुरक्षा गार्ड हैं। सहायता प्राप्त निजी आश्रम विद्यालयों के लिए चौकीदार/सुरक्षा गार्ड के पद का मासिक मानदेय 3200/- था, जिसे बाद में बढ़ाकर 5000/- कर दिया गया।

    12 दिसंबर 2019 को एक सरकारी संकल्प ने सरकारी आश्रम स्कूलों के चौकीदारों के लिए 15000 - 47600 रुपये का वेतन बैंड निर्धारित किया। याचिकाकर्ताओं ने सरकारी आश्रम स्कूलों में चौकीदार के समान वेतन की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ताओं के लिए वकील ए डी पवार ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का आह्वान किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सरकारी आश्रम स्कूलों में तैनात सुरक्षा गार्डों के समान कर्तव्यों का पालन करते हैं। दोनों पदों के लिए पात्रता मानदंड भी समान हैं।

    राज्य के लिए सहायक सरकारी वकील ए एस शिंदे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता नियुक्तियों के नियमों और शर्तों को जानते और स्वीकार करते हैं। वे अब नियमित वेतनमान की मांग नहीं कर सकते। पद अस्थायी हैं; इसलिए नियमित वेतनमान नहीं दिया जा सकता है।

    अदालत ने अस्थायी कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन पर विभिन्न फैसलों की जांच की। पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक कल्याणकारी राज्य में, एक कर्मचारी को दूसरे से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है जो समान कर्तव्यों का पालन करता है।

    अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी आश्रम स्कूलों की तुलना में सहायता प्राप्त निजी आश्रम स्कूलों में चौकीदारों के साथ स्पष्ट रूप से भेदभाव किया है। जबकि यह सच है कि पद मासिक समेकित मानदेय के भुगतान पर सशर्त थे, सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार का ऐसा करना उचित है।

    अदालत ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद अस्थायी है या स्थायी क्योंकि चौकीदार समान कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। राज्य सरकार अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान बढ़ाने के लिए बाध्य है।

    अदालत ने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यह सिद्धांत चौकीदार के मामले में भी लागू होता है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में मुद्दा दो अलग-अलग पदों के वेतनमान के समीकरण के बारे में नहीं है। यह जगजीत सिंह में निर्धारित कानून के आलोक में मानदेय का भुगतान करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के वेतनमान के विस्तार के बारे में है।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सरकारी आश्रम स्कूलों में लगे चौकीदार / सुरक्षा गार्ड / मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए स्वीकार्य वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना आवश्यक है।

    केस संख्या - रिट याचिका संख्या 4300 ऑफ 2021

    केस टाइटल – स्वाभिमानी शिक्षक व शिक्षाक्षेत्र संगठन महाराष्ट्र राज्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एंड अन्य

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





    Next Story