"कोई यौन इरादा नहीं था": दिल्ली कोर्ट ने नाबालिग लड़के को जबरदस्ती चुमने के मामले में सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित आरोपी व्यक्ति को आरोपमुक्त किया

LiveLaw News Network

24 Dec 2021 5:19 PM IST

  • कोई यौन इरादा नहीं था: दिल्ली कोर्ट ने नाबालिग लड़के को जबरदस्ती चुमने के मामले में सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित आरोपी व्यक्ति को आरोपमुक्त किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO मामले के आरोपी पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित एक व्यक्ति को यह कहते हुए आरोपमुक्त (Discharge) कर दिया कि वह मानसिक स्थिति में नहीं है कि वह आपराधिक मनोवृति (Mens rea) बना सके और न ही उसका कोई यौन इरादा था।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार कहा कि वह व्यक्ति मानसिक बीमारी से इस हद तक पीड़ित है कि वह अपने कृत्यों के परिणामों को समझने में असमर्थ है या अपराध करने के समय कोई पुरुष कारण या यौन आशय बनाने में असमर्थ है।

    आरोप है कि आरोपित ने 6 साल की एक नाबालिग लड़के को कई बार पकड़कर चूमकर गाली गलौज की थी। पीड़ित के बयान के मुताबिक एक शख्स ने उसे पकड़ लिया, उसके होठों और गालों पर किस किया। बच्चे की मां के बयान में भी कुछ इसी तरह की बात दोहराई गई।

    आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने यह तर्क दिया कि वह व्यक्ति पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है और उसे दिसंबर 2017 में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसे जनवरी 2018 में छुट्टी मिल गई।

    यह भी दलील दी गई कि आरोपी 28 साल से पहली डिग्री में मानसिक बीमारी से पीड़ित है।

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विभिन्न अस्पतालों से आरोपी की मनोरोग स्थिति और उपचार के लिए दस्तावेजों की जांच जांच एजेंसी द्वारा किया गया है और चार्जशीट का भी हिस्सा है।

    दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा दावा किया गया मानसिक पागलपन कानूनी पागलपन से अलग है और बाद के मामले में, आरोपों को फेस वैल्यू पर लिया जाना है।

    अदालत ने कहा,

    "आरोपी के उक्त चिकित्सा दस्तावेजों से यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आरोपी मानसिक बीमारी से इस हद तक पीड़ित है कि वह अपराध के समय अपने कृत्यों के परिणामों को समझने या यौन इरादे पर कोई पुरुष कारण बनाने में असमर्थ था।"

    न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाता है कि ऐसा कोई चिकित्सीय दस्तावेज नहीं है जो यह साबित करता हो कि घटना की तारीख को आरोपी मानसिक रूप से इस हद तक पीड़ित था कि वह यौन आशय बनाने में सक्षम नहीं था, तो यह प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सौ प्रतिशत मानसिक विकलांगता न होने पर भी वह व्यक्ति अपराध करने की तिथि पर गंभीर मानसिक अक्षमता से पीड़ित था।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "तर्क के लिए, भले ही यह माना जाता है कि यह संदेह है कि आरोपी कथित घटना की तारीख पर अपने कृत्य के परिणामों को समझने में पर्याप्त रूप से अक्षम नहीं था और उसके खिलाफ यह संदेह मौजूद है कि वह अपने कृत्यों परिणामों को समझने में सक्षम था। मेरे विचार में अभी भी आरोपी के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अच्छी तरह से तय है कि आरोप तय करने के लिए आरोपी के खिलाफ गंभीर या मजबूत सबूत होना चाहिए।"

    इसी के तहत कोर्ट ने आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया।

    आरोपी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने किया।

    केस का शीर्षक: राज्य बनाम साहिल गुलेरी

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