पत्नी द्वारा निराधार आरोप लगाना, पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करना अत्यधिक क्रूरता : दिल्ली हाईकोर्ट

Sharafat

6 Nov 2023 11:59 AM IST

  • पत्नी द्वारा निराधार आरोप लगाना, पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करना अत्यधिक क्रूरता : दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ गंभीर और निराधार आरोप लगाना और उसे और उसके परिवार के सदस्यों को फंसाकर उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ना जीवनसाथी के प्रति अत्यधिक क्रूरता है।

    जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के तहत पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पति को तलाक दे दिया।

    अदालत ने कहा, "इस तरह के गंभीर और निराधार आरोप लगाना और पति और उसके परिवार के सदस्यों को फंसाकर उसके खिलाफ कानूनी युद्ध छेड़ना, स्पष्ट रूप से प्रतिवादी की प्रतिशोधी प्रकृति को दर्शाता है और अपीलकर्ता/पति के प्रति अत्यधिक क्रूरता के बराबर है।"

    दोनों पक्षों ने 1998 में शादी की और इस विवाह से दो बेटे पैदा हुए। वे 2006 से अलग रह रहे थे। पति ने पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी, जिसने उसकी तलाक की याचिका खारिज कर दी और यह देखते हुए कि वह पत्नी द्वारा क्रूरता के कृत्यों को साबित करने में विफल रहा, उसे तलाक देने से इनकार कर दिया।

    पति का मामला था कि पत्नी का रवैया उसके परिवार के सदस्यों के प्रति असभ्य और अपमानजनक था। उन्होंने यह भी दलील दी कि 2006 में पत्नी ने उसे और उनके परिवार के सदस्यों को फंसाने के इरादे से ही केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था।

    पति को राहत देते हुए पीठ ने कहा कि पत्नी ने गंभीर आरोप लगाया था कि पति का एक महिला के साथ अवैध संबंध था। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह किसी भी सबूत से अवैध संबंध के अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाई।

    अदालत ने कहा, “ हालांकि रिकॉर्ड के अनुसार, हालांकि उसके पति के भाई पर उसके साथ अवैध संबंध रखने के गंभीर आरोप कई मौकों पर लगाए गए, लेकिन वह अपने किसी भी आरोप को साबित करने में विफल रही है।”

    इसमें कहा गया “ उपरोक्त शिकायतें और मुकदमे स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता पर एक तीसरी महिला के साथ अवैध संलिप्तता के निंदनीय आरोप लगाए थे। उसने अपीलकर्ता के भाई पर उसके यौन शोषण का भी आरोप लगाया था। इसके अलावा उन्होंने दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था. हालांकि, इनमें से कोई भी आरोप किसी भी ठोस सबूत द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका।"

    इसके अलावा पीठ ने कहा कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का पूर्ण अधिकार है और राज्य मशीनरी से संपर्क करने का पूरा अधिकार है। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया कि यह पत्नी को अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत देकर यह स्थापित करना था कि उसके साथ क्रूरता की गई थी।

    अदालत ने कहा,

    "हालांकि आपराधिक शिकायत दर्ज करना क्रूरता नहीं हो सकता है, तथापि, क्रूरता के ऐसे गंभीर और अशोभनीय आरोपों को तलाक की कार्यवाही के दौरान प्रमाणित किया जाना चाहिए और वर्तमान मामले में प्रतिवादी ने न तो अपने आरोपों की पुष्टि की है और न ही अपने आचरण को उचित ठहराया है।"

    यह निष्कर्ष निकाला गया कि फैमिली कोर्ट ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पत्नी द्वारा शुरू किए गए झूठे और अपमानजनक आरोपों और विविध मुकदमों के भारी सबूतों को नजरअंदाज करने में गलती की, जिसने स्पष्ट रूप से उसके द्वारा क्रूरतापूर्ण कृत्यों को स्थापित किया।

    अदालत ने कहा, "हमने 10.02.2020 के फैसले को रद्द कर दिया और अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया।"

    केस टाइटल : एक्स वी. वाई

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