विझिंजम विरोध-प्रदर्शन: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य से पूछा- क्या केंद्रीय बलों को बंदरगाह क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है

Brij Nandan

2 Dec 2022 10:24 AM GMT

  • विझिंजम विरोध-प्रदर्शन

    विझिंजम विरोध-प्रदर्शन

    विझिंजम में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने के मद्देनजर केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने भारत के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को बंदरगाह क्षेत्र में सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा है।

    जस्टिस अनु शिवरामन ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मामले पर चर्चा करने और उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया।

    अडानी पोर्ट्स के वकील ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार कर्तव्यबद्ध है।

    उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामे में उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है। परियोजना स्थल में प्रवेश और निकास के संबंध में दूसरा भाग, बिल्कुल भी संबोधित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की बंदरगाह पर निर्माण कार्य को रोकने की मांग अनुचित है और केंद्रीय बलों की तैनाती के पक्ष में तर्क दिया गया है।

    वकील ने कहा,

    "अगर पुलिस सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है, और साथ ही, कानून के शासन की मांग है कि अदालत के आदेशों की रक्षा की जाए, अगर ऐसा है, तो यह केवल जरूरी है कि हम केंद्रीय बल का सहायता मांगें, जो हमारे देश का एक बल है।"

    इस प्रकार उन्होंने निवेदन किया कि कम से कम बंदरगाह क्षेत्र की सुरक्षा केंद्रीय बलों द्वारा की जाए, जबकि शेष की सुरक्षा पुलिस द्वारा की जा सकती है।

    कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,

    "सवाल यह है कि क्या बंदरगाह क्षेत्र में, इस तरह के अनुरोध के बिना भी, केंद्रीय बल बंदरगाह क्षेत्र में सुरक्षा कर सकते हैं।"

    मामला अब बुधवार, 7 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

    पिछले हफ्ते, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 27 और 28 नवंबर को हुए विरोध प्रदर्शनों के आलोक में सभी उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

    न्यायालय को दिए गए स्पष्ट आश्वासन के बावजूद कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों को बंदरगाह स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, प्रदर्शनकारियों ने 27 नवंबर, 2022 को वाहन पर हमला किया। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ 2 लाख रुपये की सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने का मामला भी दर्ज किया था। इसके बाद हुई हिंसा में कई पुलिस कर्मी और अन्य लोग भी घायल हुए हैं।

    केस टाइटल: एम/एस अदानी विझिंजम पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य बनाम डॉ. वी.पी. जॉय आईएएस और अन्य और अन्य जुड़े हुए मामले

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